कावड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 लागू

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Faridabad News : जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने सावन मास में 30 जुलाई-2018 से 9 अगस्त 2018 तक हरिद्वार से कावड़ आगमन पर जिला में कावड़ियों के सुगम आवागमन के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला में अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। उक्त आदेश 30 जुलाई से 9 अगस्त 2018 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर कार्यवाही की जायेगी।  जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार दिल्ली-मथुरा सड़क मार्ग पर मथुरा की तरफ केवल बायीं ओर मुख्य सड़क मार्ग से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर कावड़ शिविर स्थापित किए जा सकते हैं। कावड़ शिविरों में कम से कम दो किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए और कावड़ सेवा शिविर में डैक, डीजे, स्टीरियो व लाउडस्पीकर तेज आवाज में न बजायें। आगरा नहर के साथ-साथ कावड़ियों का आवागमन ज्यादा होने के कारण उस रोड़ की मरम्मत करवाई जाये ताकि कावड़ियों का सामना न करना पड़े।   उन्होंने कहा कि कावड़िया अपने साथ गैस सिलेण्डरी, हाॅकी, लाठी, डण्डा व बेसबाॅल बैट इत्यादि न रखें। उन्होंने कहा कि कावड़िये अपने साथ अपना कोई भी पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राईविंग लाईसैंस की की फोटोप्रति गांव के सरपंच से या नगर निगम से सत्यापित करवा कर अपने साथ रखें।

जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि कावड़ शिविर लगाने के लिए उपमण्डल मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है। बिना उनकी अनुमति के कोई कावड़ शिविर नहीं लगाया जायेगा। कावड़ियों की सुगम यात्रा के लिए जिलाधीश ने एसडीएम फरीदाबाद सतबीर मान, एसडीएम बल्लबगढ़ राजेश कुमारख् एसडीएम बड़खल अजय चोपड़ा, तहसीलदार फरीदाबाद श्रीमती नेहा, बीडीपीओ फरीदाबाद प्रदीप कुमार, तहसीलदार बड़खल विकास सिंह, तहसीलदार बल्लबगढ़ सुशील शर्मा, कार्यकारी अभियन्ता पब्लिक हैल्थर सुधीर तथा एस्सिटैंट माइनिंग इंजीनियर संजय सम्बरवाल को डियूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। तीनों उपमण्डल अधिकारियों को आवरआॅल इंचार्ज बनाया गया है।

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