फरीदाबाद राहगीरी सन्डे बना फन डे

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Faridabad News, 10 March 2019 : राहगीरी की विमेंस डे रहा। माधुरी में रहा गिरी में मुख्य अतिथि हरियाणा विधिक सेवा की अध्यक्ष एवं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीमती मोना सिंह व एसडीएमसी त्रिलोक सिंह सहित रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन सरदार देवेंद्र सिंह मोंटी शर्मा रूपा सुंदरम इत्यादि ने सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में ग्राउंड में प्रातः 6:00 से 9:00 बजे तक लोगों ने खुशियों भरी सुबह के साथ राहगिरी में बढ़-चढ़कर भाग लिया। संडे को फंडे के रूप में
 एसीपी सेंट्रल श्री महेंद्र वर्मा ने ने लोगों को पर्यावरण बचाए रखने के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी दी। खुली एवं साफ सुथरी हवा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसके लिए हर व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने में अपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य लगाए
 राहगीरी में योगा के साथ साथ, जुंबा,फुटबॉल, टेनिस, लूडो, सांप सीडी, फुटबॉल सहित अन्य खेलों का भी आनंद लेते बच्चे, बूढ़े और जवान एक साथ नजर आए।
एसीपी क्राइम अगेंस्ट वूमेन श्रीमती धारणा यादव ने राहगिरी में बच्चों को गुड टच- बैड टच के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बच्चे जब भी घर से बाहर जाएं, अपने मां -बाप को बता कर जाए। शरीर को साफ सुथरा रखें। वाहनों को यातायात के नियम के अनुसार चलाएं। पोस्को एक्ट के बारे में भी विस्तार बताया गया। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राहगिरी में उपस्थित लोगों को  बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या पाप है, अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य का भी निभाना हमारे लिए दैनिक जीवन में जरूरी है।
कुछ लोगों को अधिकारों का पता है परंतु वह कर्तव्य को बारे में सही रूप से निर्णय नहीं कर पाते और जिन लोगों को कर्तव्यों का सही रूप से पता है, उन्हें अपने सभी अधिकारों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके अतिरिक्त पोस्को एक्ट, चोरी न करना, परिवार में आपसी झगड़े न करें आदि बारे विस्तारपूर्वक बारीकी से जानकारियां राहगीरी में लोगों को दी गई।
राहगीरी में हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण की एवं कल्याण के लिए अधिनियम बारे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बारे, स्वचता एप, फिजियोथैरेपी, दुर्गा शक्ति एप, शारीरिक जांच सहित यातायात नियमों और जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क में कानूनी सहायता बारे में विभिन्न स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई।

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