30 व 31 मार्च 2019 तक टैक्स जमा करवा कर ब्याज माफी छूट का लाभ ले : निगमायुक्त

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Faridabad News, 27 March 2019 : निगमायुक्त अनीता यादव ने शहरवासियों से अपील की है कि बकाया सम्पत्ति करदाता अपनी संपत्ति/वाटर/सीवरेज का भुगतान छुटटी वाले दिन 30 मार्च (शनिवार) व 31 मार्च (रविवार) 2019 को सरकार की छूट पॉलिसी के अन्तिम दिन सरकारी छुटटी होने पर भी जमा करवा सकते है। इन दोनों दिनों में निगम मुख्यालय के तीनों जोन एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद व बल्लबगढ़ तथा नागरिक सुविधा केन्द्र खुले रहेंगे। करदाता 30 व 31 मार्च 2019 तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपना टैक्स जमा करवा कर ब्याज माफी छूट का लाभ ले सकते है। अगर करदाता 31 मार्च के बाद अपना टैक्स जमा कराने आएंगे तो उन्हें ब्याज माफी की छूट से वंचित रहना पड़ेगा अपितु उन्हें 18 प्रतिषत ब्याज प्रति वर्ष अलग से भी जमा कराने के साथ-साथ उन्हें सीलिंग इत्यादि की कार्यवाही से भी गुजरना पड़ सकता है। निगमायुक्त ने बताया कि जो करदाता अपना संपत्ति कर कैषलैस के माध्यम से निगम में जमा करवाता है तो उन्हें निगम 1 प्रतिषत की अतिरिक्त छूट का लाभ भी देगा। उन्होंने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपना बकाया कर 31-3-2019 से पहले जमा करवाकर हरियाणा सरकार द्वारा जारी छूट का लाभ उठाए जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोत्तरी हों सकें और शहर में चल रहे विकास कार्यों को तेज गति मिल सकें।

क्षेत्रिय एवं कराधान अधिकारी (मु0) विजय सिंह ने बताया कि निगमायुक्त के निर्देषानुसार तीनों जोनों में बड़े-बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से सम्पत्ति कर की वसूली के लिए सम्बंधित क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी को व्यक्तिगत रूचि लेकर उनसे वसूली तथा जिन यूनिटों पर एक लाख व उससे अधिक का सम्पत्ति कर बकाया है और निगम द्वारा उन्हें कई कई बार सूचित करने व नोटिस देने के बावजूद भी सम्पत्ति कर नहीं भरा है उन यूनिटों को सीलिंग बारे कार्यवाही करने के भी आदेष दिये गये है। तत्पष्चात डिफाल्टरों की संपत्ति हरियाणा नगर निगम 1994 की धारा 130 के तहत कुर्क करने की कार्यवाही अमल में लाई जाए।

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