Faridabad News, 24 April 2019 : जिला औषधी नियंत्रण विभाग ने आज अपने नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बडी कार्रवाई करते हुए एनआईटी नम्बर एक में नशीली दवाओं का व्यवसाय करने वाले मैडीकल स्टोर से नशीली दवाओं को अपने कब्जे में लेकर मैडीकल स्टोर को सील कर दिया है। रौचक तथ्य यह है कि इस मैडीकल स्टोर संचालक को इससे पहले भी नशीली दवाओं के मामले में सजा हो चुकी है।
इस बिषय में अधिक जानकारी देते हुए जिले के वरिष्ठ औषधी नियंत्रक अध्किारी करण गोदारा ने बताया कि उनको शिकायत मिली कि एक नम्बर में एक मैडीकल स्टोर पर नशीली दवाएं बेची जा रही हैं, शिकायत के आधार पर उन्होंने उक्त जोन की जिला औषधी निरीक्षक पूजा चौधरी को अपने साथ लिया तथा एक एच 23 में चल रहे विशाल मैडीकल स्टोर पर छापा मारा और दुकान में दवाओं की जांच की तो पाया कि उसकी दुकान में नशे के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाएं जिन में कोडीन सिरप, ट्रासाडोल कैप्सूल तथा कैरिसोमा गोली शामिल हैं उपलब्ध हैं। श्री गोदारा ने बताया कि यह सभी दवाएं नशीली दवाओ की श्रेणी में आतीं हैँ तथा इनको इस प्रकार से बेचे जाने पर पाबंदी है।
करण सिंह गोदारा ने बताया कि उनकी टीम ने इस सभी दवाओं को सील कर अपने संरक्षण में ले लिया तथा मैडीकल स्टोर को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी एक बार उक्त मैडीकल स्टोर को नशीली दवाओं के बेचने के आरोप में ही दोषी करार दिया जा चुका है, लेकिन क्योंकि अभी भी उक्त मैडीकल स्टोर संचालक गैरकानूनी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फिर से दोहराया कि विभाग सरकार के निदेर्शानुसार नशीली दवाओ के मामले में खासा गंभीर तथा सर्तक है तथा जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायत मिली उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोदारा ने पत्रकारों को बताया कि विभाग के आयुक्त तथा प्रदेश के औषधी नियंत्रक नरेन्द्र आहुजा के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी सूरत मे कहीं पर भी नशीली दवाओं की बिक्री सहित दवाओं का कोई भी गैर कानूनी काम सहन नहीं किया जाएगा और इन आदेशां को अक्षश: लागू करने के लिए विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि यदि उनको लगे कि कहीं कुछ दवओं को व्यवयाय में गलत हो रहा है तो उसकी शिकायत तुरंत उनको दें ताकि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होने दवा बिक्रेताओं का भी आह्वान किया कि वह बिना डाक्टर द्वारा लिखि गई दवाओं की बिक्री किसी भी सूरत में ना करें तथा नियमों का पालन करें।