नगर निगम के कराधान विभाग की टीम ने तीन दुकानों को सील किया

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Faridabad News, 20 Dec 2019 : फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल के निर्देश पर निगम के फरीदाबाद ओल्ड जोन ने 2 लाख 12 हजार रूपये से अधिक संपत्ति कर की वसूली के लिए फरीदबाबाद ओल्ड जोन प्रथम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी अनिल कुमार रखेजा के नेतृत्व में 3 यूनिटों को सील कर दिया। सील की गई इन इकाईयों में प्लाट नंबर-27, ए0डब्लयू.एच.ओ. सेक्टर-29 के विरूद्ध 80789 रूपये, प्लाट नंबर-98 ए0डब्लयू.एच.ओ. सेक्टर-29 के विरूद्ध 74137 रूपये और प्लाट नंबर-102 सेक्टर-ए0डब्लयू.एच.ओ. सेक्टर-29 के विरूद्ध 57628 रूपये संपत्ति कर बाकी है। इधर फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा सम्पत्ति कर, विकास शुल्क, पानी व सीवरेज चार्जिज की वसूली करने के लिए और पानी व सीवरेज के अवैध कनैक्शनों को वैध करने के लिए कल 21 दिसम्बर को 9 कैम्प आयोजित किए जायेंगंे। एन.एच.-2 के0 पार्क स्थित सामुदायिक केन्द्र, एन.एच.-5 मार्किट स्थित बारात घर, डबुआ-पाली रोड़ स्थित परशुराम गार्डन, सैक्टर-9 स्थित सामुदायिक केन्द्र, सूर्या नगर पार्ट-2 स्थित वार्ड कार्यालय, ऊंचा गांव स्थित शिव मंदिर, शिव कालोनी बल्लबगढ़ स्थित एम.बी.आर. एथैंस ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के परिसर में, संजय एन्क्लेव चाचा चैक वार्ड-6 में स्थित एस.एम. पब्लिक स्कूल और सैनिक कालोनी सेक्टर-49 स्थित सामुदायिक केन्द्र में ये टैक्स कलैैक्शन कैम्प आयोजित किए जाएंगे। निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने घरों के नजदीक लगाये जाने वाले इन कैम्पों में अपना कर जमा करवाने के इलावा अपने पानी व सीवर के अवैध कनैक्शनों को वैध करवायें।

नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मुख्यालय) रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि गत 5 सितम्बर को सरकार के द्वारा अधिसूचित ब्याज माफी योजना के तहत जो संपत्ति करदाता अपने बकाया संपत्ति कर की पूरी राशि 31 दिसम्बर तक एकमुश्त जमा करवाएंगे तो उनका पिछला सारा ब्याज माफ किया जाएगा और उन्हें ब्याज की एक बड़ी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। इसके इलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर की राशि जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट भी निगम के द्वारा दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि संपत्ति करदाताओं को निगम प्रशासन की ओर से सरकार की ब्याज माफी योजना का उल्लेख करते हुए नोटिस भेजे जा रहे है । इन नोटिसों में संपत्ति कर की मूल राशि व कुल ब्याज का विवरण अलग-अलग से दर्शाया गया है जिससे करदाताओं को ब्याज माफी के कारण होने वाले लाभों के बारे में पता लग सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी करदाता को इस संबंध में कोई परेशानी आती है या उन्हें अभी तक ये नोटिस प्राप्त नहीं हुए है वे संबंधित संयुक्त आयुक्त या क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम के द्वारा निरन्तरता में टैक्स कलैक्शन कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि आम नागरिक और करदाता अपने घरों के नजदीक बकाया कर की राशि जमा कर सकें।

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