Faridabad News, 20 April 2020 : उपायुक्त यशपाल ने कहा कि उद्योग, वाणिज्यिक संस्थान व निजी इकाइयों को लाॅकडाउन अवधि में जरूरी हिदायतों के साथ शुरू किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित फर्म को सरल हरियाणा डाॅट जीओवी डाॅट इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद सभी फर्मों को सोशल डिस्टेंसिंग व लाॅकडाउन की अन्य हिदायतों की अनुपालना अवश्य करनी होगी।
उपायुक्त ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में सरकार की ओर से गठित विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष व सदस्यों की बैठक में कहा कि सरकार की ओर से प्राप्त हिदायतों के अनुसार उद्योगों और कमर्शियल गतिविधियां को चलाने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसार कमेटियां गठित की गई हैं, जोकि आॅनलाइन प्राप्त आवेदनों के अनुसार संबंधित फर्म की चेकिंग करने के बाद अनुमति देंगी। उन्होंने बताया कि जिला में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए तीन तरह की कमेटियों का गठन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद कमेटी मौके का मुआयना करेंगी और यदि सब कुछ सही पाया गया तो अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर अनुमति को कभी रद्द और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
उपायुक्त ने बताया कि उद्योगों व वाणिज्यिक आदि गतिविधियों को शुरू करने के लिए पहली कमेटी वह होगी, जिसमें 0 से 25 कर्मचारियों तक की अनुमति देगी। इसके चेयरमैन संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व सदस्य के रूप में एसीपी, ग्रामीण क्षेत्र में बीडीपीओ तथा शहरी क्षेत्र में सेक्रेटरी या ईओ एमसी तथा सहायक श्रम आयुक्त शामिल होंगे। दूसरी कमेटी 25 से 200 कर्मचारियों तक की फर्म के आवेदन के लिए अनुमति देगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उपायुक्त तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त चेयरमैन व सदस्य संबंधित क्षेत्र के एसीपी, ग्रामीण क्षेत्र में बीडीपीओ तथा शहरी क्षेत्र में सेक्रेटरी या ईओ तथा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सदस्य होंगे। इसी प्रकार 200 से ज्यादा अधिक कर्मचारियों के साथ उद्योग या कमर्शियल गतिविधि शुरू करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी अनुमति देने के लिए सक्षम होगी, जिसके चेयरमैन उपायुक्त व सदस्य पुलिस आयुक्त, जीएम डीआईसी तथा उप श्रम आयुक्त होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कमेटी उस फर्म या वाणिज्यिक स्थल का दौरा करेगी तथा सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही अनुमति प्रदान करेगी। इसका सेल्फ डिक्लेरेशन संबंधित उद्योग या कंपनी को देना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अनुमति को कभी रद्द की जा सकती है। कंपनी को यह भी बताना होगा कि वह लेबर को कंपनी में रखेगा या मूवमेंट कराएगा। मूवमेंट कराएगा तो उसके मूवमेंट का साधन व क्षेत्र कौनसा होगा। अगर कमेटी इसके लिए सहमत हुई, तभी अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा फर्म को कोरोना बचाव से संबंधित सभी गाइडलाइन की अनुपालना करनी होगी। कार्यस्थल पर एक साथ 10 से अधिक लोग इक्ट्ठा नहीं होंगे। समय-समय पर कार्यस्थल को सेनेटाइज किया जाना जरूरी होगा। जो भी फर्म लाॅकडाउन की हिदायतों की उल्लंघन करेगी, उसकी अनुमति भी रद्द होगी और उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त एमसीएफ धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त आरके सिंह, एसडीएम फरीदाबाद अमित कुमार, एसडीएम बल्लबगढ़ त्रिलोकचंद, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया, जीएम डीआईसी ईश्वर सिंह यादव, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राकेश मोर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।