Faridabad News, 11 July 2021 : उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की धान, मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा 31 जुलाई 2021 तक किया जाएगा है। 31 जुलाई तक किसान अपनी फसलो का बीमा जरूर करवाए।
उपायुक्त यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को अपनी फसलों का बीमा जरूर करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपये, 17,849.89 रुपये, 16,799.33 रुपये तथा 34,650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले 29 जुलाई तक फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर भी उपलब्ध है।