बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए 14 यूनिटों को सील किया

0
803
Spread the love
Spread the love

Faridabad News, 18 Dec 2019 :  फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल के निर्देश पर निगम के कराधान विभाग ने आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 1 करोड़ 45 लाख रूपये से अधिक बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए 14 यूनिटों को सील कर दिया। निगम के बल्लबगढ़ जोन की क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी सुनीता के नेतृत्व में 498239 रूपये की वसूली के लिए लोहा मण्डी सेक्टर-59 की दुकान नंबर-479, 487, 492, 498, 500, 503 व 505 को सील कर दिया। निगम के फरीदाबाद ओल्ड जोन के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी अनिल रखेजा के नेतृत्व में 1 करोड़ 31 लाख 87 हजार रूपये की वसूली के लिए दो कंपनियों व एक दुकान को सील किया। इनमें से मैसर्स पाॅयनिर रेफ्रट्रीज 12/2 मथुरा रोड की ओर 13 लाख 67 हजार रूपये, मैसर्स एम.बी. माॅल 13/4 मथुरा रोड की ओर 1 करोड़ 16 लाख 59 हजार रूपये, दुकान नंबर-1268 सेक्टर-29 की ओर 1 लाख 59 हजार रूपये की राशि बकाया थी। इसी प्रकार निगम के एनआईटी जोन द्वितीय के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में 8 लाख 96 हजार रूपये संपत्ति कर की वसूली के लिए 4 यूनिटों को सील कर दिया। इनमें से 820 बड़खल एक्सटेंशन की ओर 405244 रूपये, 579 बड़खल की ओर 278789, दुकान नंबर-27 सैक्टर-49 की ओर 122587 और दुकान नंबर-52 सेक्टर-49 की ओर 90365 रूपये संपत्ति कर का बाकी है। निग्मायुक्त ने कहा है कि बकाया कर की वसूली के लिए सीलिंग के चल रहे इस अभियान को तेज किया जाएगा। उन्होंने करदाताओं से पुनः अपील की है कि वे अपने बकाया करों का भुगतान तुरंत कर दें, जिससे कि उन्हें निगम प्रशासन की दण्डात्मक कार्यवाही का सामना न करना पड़े।

नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मुख्यालय) रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही करने से पूर्व संपत्ति कर की राशि जमा करने के लिए इन्हें हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 87 (बी 2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद जब इन्होंने संपत्ति कर की राशि की अदायगी नहीं की तो इन सभी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी वैधानिक प्रावधानों की पालना न करने पर नगर निगम ने उक्त सीलिंग की कार्यवाही अमल में लाई। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम के द्वारा निरन्तरता में टैक्स कलैक्शन कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि आम नागरिक और करदाता अपने घरों के नजदीक बकाया कर की राशि जमा कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन-जिन क्षेत्र में कैम्प आयोजित करने के बावजूद करदाता अपने बकाया करों का भुगतान नहीं करते हैं या अपने अवैध पानी व सीवर के कनैक्शनों को वैध नहीं करवाते हैं तो ऐसे डिफाल्टर्स के पानी व सीवर के कनैक्शनों को काटने के साथ-साथ इनके विरूद्ध हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए इनकी चल या अचल सम्पत्ति को सील करने के इलावा इनकी कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here