फरीदाबाद, 14 जुलाई। जिला मैजिस्ट्रेट यशपाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि घरों एवं कार्यालयों में काम-काज के लिए रखे गए कर्मचारियों, सेवादारों व घरों में रखे गए किराएदारों की पुलिस सत्यापन नहीं करवाई जा रही है। इससे न केवल अपराध में वृद्धि होती है बल्कि अपराधियों को पकड़ने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला फरीदाबाद में पुलिस सत्यापन न कराने वाले निजी कार्यालयों के प्रबंधकों व घरों के मुखिया को पुलिस सत्यापन कराने के लिए पूर्णतः पाबंद किया जाता है। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और वह अपराध में भागीदार भी माने जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस आदेश की जिला फरीदाबाद में पुलिस विभाग, उपमंडल अधिकारी (ना.) फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल और तहसीलदार फरीदाबाद, बड़खल, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पूर्णतः पालना सुनिश्चित करवाएंगे।