कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 31 जनवरी तक करें आवेदन : उपायुक्त यशपाल

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Faridabad News, 22 Jan 2021 :  उपायुक्त यशपाल ने बताया कि वर्ष 2020-21 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्मैम योजना के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत फसल कृषि यन्त्रों जैसे किस्ट्रॉ-बेलर, हेरेक, श्रबमास्टर/रोटरीस्लेशर, ट्रैक्टर चालित रीपरबाईन्डर, पैडी ट्रांसप्लान्टर, लेजर लैण्ड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयरपंप, स्वचालित, रीपरबाइंडर (4/3 पहिया), मल्टी क्रोप प्लांटर/मक्काबिजाई मशीन/डी.एस.आर., न्युमैटिकप्लांटर, कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित बूमस्प्रेयर पीटीआ ऑपरेटेड वीडर इत्यादि पर अनुदान का लाभ लेने हेतू इच्छुक किसान विभाग की वैबसाईट www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। किसान इन कृषि यन्त्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही यन्त्रों हेतू ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपायुञ्चत ने बताया कि किसान ने उसी कृषि यन्त्र पर पिछले 4 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। टैक्टर चलित कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतु किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना टैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इन कृषि यन्त्रों की खरीद www.agriharyanacrm.com पर सूचीबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से जिनकी मशीन भारत सरकार से अनुमोदित परीक्षण संस्थान से पास हैं, करनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जिनकृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से कम है उसकें लिये 2500/-रूपये व जिन कृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है उसके लिये 5000/-रूपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी जोकि रिफंडेबल होगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसान को 40 प्रतिशत व अरक्षितवर्ग (महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु एव सीमांत किसान) को 50 प्रतिशत अनुदान राशि का लाभ दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि कृषि यन्त्रों पर अनुदान लेने के इच्छुक किसान विभाग की वैबसाईट www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 20 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ वाछिंत दस्तवोज जैसे कि आधार कार्ड की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति, वोटर कार्ड की फोटो प्रति, बैंक पासबुक की फोटो प्रति, टैक्टर की वैध आरसी की प्रति, पिछले वषों उक्त कृषि यन्त्र न खरीदने का शपथ पत्र, पटवारी की रिपोर्ट, अरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र साथ संलग्न करवा अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये विभाग की वैबसाईट पर अथवा सहायक कृषि अभियन्ता, फरीदाबाद कार्यालय से संपर्क कर सकतें है।

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