Faridabad News : जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने जिले की सीमा के भीतर गेहूॅूं की फसल की कटाई के बाद खेतों में शेष बचे अव शेषों (भूसा) को किसानों द्वारा जला दिए जाने पर तुरन्त प्रभाव से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
श्री द्विवेदी द्वारा यह आदेश हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 12/6/2013 पर्यावरण 16 सितम्बर 2003 तथा वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1981 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि जिले की सीमा के भीतर किसानों द्वारा गेहॅूं की फसल कटाई के बाद किसानों द्वारा अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि, तनाव क्रोध या मानव जीवन कोभारी खतरे की सम्भावना रहती है।जब कि इन अवशेषों को पशुओं के लिए चारा तैयार करने व अन्य उपयोग में भी लाया जा सकता है।
श्री द्विवेदी द्वारा इन आदेशों की परिपाल ना करने व किसानों को जागृत करने के लिए जिले में सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरीदाबाद व बल्लबगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारियों तथा तीनों ब्लाॅकों के खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए इन आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आई पी सी की धारा 188 सह पठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।