Faridabad News, 04 May 2020 : जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत सायं 7 बजे से सुबह सात बजे तक बिना जरूरी गतिविधियों व व्यक्तिगत मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने आदेशों मेें बताया कि लाॅकडाउन की अवधि 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दी गई है। कोरोना के फैलाव से बचने के लिए इस दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति व 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे किसी भी समय बाहर न आएं, जब तक कोई जरूरी कार्य या मेडिकल की जरूरत संबंधी कारण न हो। इस संबंध में समय समय पर नेशनल आपदा प्रबंधन की ओर से भी जरूरी हिदायत जारी की जा रही हैं। पुलिस विभाग व अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी उल्लंघना पर आईपीसी 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।