Faridabad News, 24 Nov 2018 : फरीदाबाद नगर निगम द्वारा आज 24 नवम्बर को ट्रेड लाईसेंस बनाने के लिए आयोजित किए गए कैम्पों को अच्छी सफलता मिली। इतना ही नहीं बल्लभगढ़ जोन में तो औ़द्योगिक संगठन फरीदाबाद स्माल स्केल पाल्शुन कंट्रौल कोआप्रेटिव सोसाईटी सेक्टर 58 ने पहल करते हुए अपने यहां ही कैम्प का आयोजन करवाया। नगर निगम सभागार एनआईटी फरीदाबाद, फरीदाबाद ओल्ड स्थित निगम के क्षेत्रीय कार्यालय और सेक्टर 58 के इलैक्ट्रोपलेटिंग जोन में आयोजित किए इन कैम्पों में कुल 541 औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों ने अपने ट्रेड लाईसेंस बनवाए जिनके विरूद्ध नगर निगम को 7390685 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। कैम्प में 357 नई इकाईयों ने लाईसेंस बनवाया जबकि 184 ईकाईयों ने अपने लाईसेंस का नवीनीकरण करवाया। एनआईटी में 135 ट्रेड लाईसेंस (80 नये व 55 नवीनीकरण) के विरूद्ध 16,66,452 रूपये का, बल्लबगढ़ में 249 ट्रेड लाईसेंस (219 नये व 30 नवीनीकरण) के विरूद्ध 3113778 रूपये का तथा फरीदाबाद ओल्ड में 157 ट्रेड लाईसेंस (58 नये व 99 नवीनीकरण) के विरूद्ध 26,10,455 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
निगम के बल्लभगढ़ जोन के संयुक्त आयुक्त अमरदीप जैन, क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी विकास कन्हैया ने सेक्टर 58 के कैम्प की देखरेख की, जबकि क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी अनिल रखेजा ने फरीदाबाद ओल्ड और क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला, सुनीता रानी, सृष्टि बब्बर व सुमन मल्होत्रा ने नगर निगम सभागार में आयोजित कैम्प की देखरेख की। फरीदाबाद स्माल स्केल पाल्शुन कंट्रौल कोआप्रेटिव सोसाईटी सेक्टर 58 के प्रधान एस.एस. तंवर, उपप्रधान सुनील शर्मा व कौशल्या देवी, वित सचिव संजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव जगदीश पाहुजा व महेन्द्रपाल भाटिया आदि ने सेक्टर-58 कैम्प में सराहनीय योगदान दिया। श्री रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।
निगम के अतिरिक्त आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने आज यहां बताया कि निगम के तीनों जोनों में आगामी कैम्प 7 दिसम्बर को लगाये जायेंगें और इससे पहले भी सभी कार्यदिवसों में निगम के संबंधित क्षेत्रीय कायालयों में भी प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक निर्धारित शुल्क अदा करके ट्रेड लाईसेंस बनाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक निगम के द्वारा लगभग 4000 इकाईयों के ट्रेड लाईसेंस बनवाने के नोटिस जारी किए जा चुके है। उन्होंने बताया कि 26 नवम्बर के बाद जिन बड़े औद्योगिक या वाणिज्यक संस्थानों ने लाईसेंस बनवाया है, उन्हें सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाईसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त ने संबंधित सभी इकाईयों से अपील की है कि वे अपना-अपना ट्रेड लाईसेंस अवश्य बनवा लें अन्यथा उन्हें निश्चित तौर से दण्डात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि ट्रैड लाईसेंस बनवाने में किसी ईकाई को किसी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो वे सम्बन्धित संयुक्त आयुक्तों से इस बारे में मिल सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ट्रेड लाईसेंस की स्वीकृत दरों का ब्यौरा निगम की बेवसाइट उबंितपकंइंकण्वतह पर जाकर देखा जा सकता है। धारा 330 के तहत ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों को मलकियत का सबूत, वार्षिक टर्न ओवर, चार्टड एकाउन्टेन्ट के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, पिछले 5 वर्ष की बैलेंस सीट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रुफ, पैन नंबर, टेन नंबर, टिन नंबर और जीएसटी का ब्यौरा देना होगा जबकि धारा 331 के तहत ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मल्कियत का सबूत, आई.डी. प्रुफ, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि का ब्यौरा देना होगा।