Faridabad News, 03 May 2019 : लोकसभा आम चुनाव-2019 के तहत चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च रजिस्टर व खर्चों का विवरण इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों के लिए अपने खर्चों की जांच करवानी अनिवार्य है। इसके लिए 6 व 10 मई के दिन निर्धारित किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा चुनाव पर खर्च की जाने वाली धनराशि का विवरण खर्च रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होता है। प्रत्याशी के साथ-साथ खर्च निगरानी कमेटी द्वारा प्रत्याशियों के खर्च का विवरण शैडो रजिस्टर में भी दर्ज किया जाता है। प्रत्याशियों के खर्च का मिलान शैडो रजिस्टर में दर्ज विवरण से करने के लिए प्रत्याशियों को अपने खर्चों की दो बार जांच करवानी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए आगामी 6 मई तथा 10 मई के दिन खर्चों की जांच के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रत्याशियों को इन तिथियों पर सुबह 10 बजे अपने प्रतिदिन के खर्च रजिस्टर, कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, निरीक्षण के दिन तक रजिस्टर में दर्ज किए गए खर्चों के वाउचर व बिलों की प्रति तथा अनुमति प्राप्त वाहनों की लोग बुक की प्रति व खर्चों का अन्य विवरण लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस कक्ष 603 में प्रस्तुत करने हैं। इसके लिए प्रत्याशी स्वयं, उनके इलेक्शन एजेंट या उनके द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति आ सकता है। प्रत्याशियों के खर्चों की जांच का कार्य चुनाव खर्च पर्यवेक्षक सौरभ डाबास व श्रवण बंसल की निगरानी में किया जाएगा।
उन्होंने सभी प्रत्याशियों को इस संबंध में पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए उनसे आह्वान किया है कि वे चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार निर्धारित की गई तिथियों पर अपने खर्च रजिस्टर व खर्च से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच करवाएं। ऐसा न करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।