संपत्ति कर की करोड़ों रूपये की बकाया राशि की वसूली के लिए निगम उठाएगाकड़े कदम : अतिरिक्त आयुक्त विक्रम

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Faridabad News, 15 Nov 2019 : फरीदाबाद नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विक्रम ने कहा है कि निगम अपनी संपत्ति कर की करोड़ों रूपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कड़े कदम उठाएगा। निगम के कराधान विभाग के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने 50 हजार रूपये या इससे अधिक बकाया संपत्ति कर वाले बकायेदारों की संपत्ति को सील करने के आदेश दिए। आज की इस बैठक में संयुक्त आयुक्त वीरेन्द्र चैधरी, प्रशांत अटकाॅन, गगनदीप सिंह, क्षेत्रिय एव कराधान अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला, क्षेत्रिय एवं कराधान अधिकारी विजय सिंह, प्रेम प्रकाश, अनिल रखेजा, सुनीता कुमारी, भूमि एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी सृष्टि हर्ष बब्बर, कार्यकारी अभियंता ओमवीर सिंह, रवि शर्मा, रमन जागलान, सहायक अभियंता विनोद मित्तल आदि उपस्थित थे।

अतिरिक्त आयुक्त विक्रम ने कहा कि संपत्ति कर बकायेदारों के विरूद्ध लगभग 214 करोड़ रूपये की राशि बकाया पड़ी हुई है। इस राशि की वसूली के लिए निगम प्रशासन केे द्वारा सभी डिफाल्टर्स को पत्र/नोटिस भेजकर आगाह किया जा रहा है कि वे अपना बकाया संपत्ति कर शीघ्र जमा कर दे, अन्यथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्ति को सील करने के साथ-साथ अन्य कड़ी कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा गत 5 सितम्बर को अधिसूचित नीति के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक की संपत्ति कर की राशि आगामी 31 दिसम्बर तक एक मुश्त जमा करने वाले करदाताओं को संपूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। इसके इलावा वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर की राशि जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। उन्होंने करदाताओं से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का भरपूर लाभ उठाए जिससे कि उन्हें नगर निगम प्रशासन की दण्डात्मक कार्यवाही का सामना न करना पड़े।

अतिरिक्त आयुक्त ने बैठक में उपस्थित कार्यकारी अभियंताओं व जलकर/सीवरेज कर निरीक्षकों को कड़े निर्देश दिए कि वे जलकर/सीवरेज कर सेवाओं को ऑनलाईन करने के लिए चल रहे डाटा फिडिंग के कार्य को आगामी 30 नवम्बर तक हर अवस्था में पूरा करना सुनिश्चित करें।

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