कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बरती जाएगी सख्ती साथ ही महामारी के बचाव हेतु बांटे जाएंगे मास्क

0
503
Spread the love
Spread the love

Faridabad News, 15 April 2021 : पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों को जागरूक करने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पुलिस अधिकारियों को उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाने का फैसला लिया गया।

सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाले लोगों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति स्वास्थ विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, आइसोलेशन में रहे, अपने घर से बाहर ना निकले, परिवार के लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखें वरना दूसरे व्यक्ति भी इसके संक्रमण का शिकार हो सकते हैं।

फरीदाबाद पुलिस द्वारा कोविड से ग्रसित मरीजों को ट्रेस करने के लिए टीम लगाई गई है, जो इस महामारी से संक्रमित व्यक्तियों और उसके संपर्क में आने वाले लोगों पर निगरानी रखेगी।

यदि कोई व्यक्ति उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 188 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

पुलिस आयुक्त महोदय ने निर्देश देते हुए कहा कि शहर के भीड़भाड़ वाले मुख्य स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और उनके द्वारा लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा और पुलिस के नाको पर स्वास्थ विभाग की टीम ( सैंपलिंग) कोविड जांच भी करेगी।

शहर में भीड़भाड़ वाले मुख्य स्थानों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, बाजार इत्यादि स्थानों पर पुलिस नाके लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करके इस महामारी से सुरक्षित रखा जा सके।

पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान में लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजेशन और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने के बारे में जागरूक किया जाएगा।

सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी शादी समारोह के अंदर इंडोर में 50 और आउटडोर में 200 लोगों को कोविड-19 की पालना के साथ अनुमति प्रदान की गई है वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुलिसकर्मियों द्वारा विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। केवल आवश्यक सामान की आपूर्ति करने वाले लोगों को ही कंटेनमेंट जोन में जाने दिया जाएगा।

पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से कोविड-19 का पालन करके पुलिस प्रशासन द्वारा इस महामारी के नियंत्रण में सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने में आमजन पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here