क्राईम ब्रांच सै0 30 ने फिरौती मांगने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार

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Faridabad News : श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमिताभ सिंह ढिल्लों के दिशा निर्देश पर व श्री सुखबीर सिंह डी.सी.पी क्राईम के नेतृत्व में प्रभारी क्राईम ब्रांच इंस्पेक्टर संदीप व उनकी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए फिरौती मांगने वाले बदमाश सतीस निवासी गांव बुढैना को दबौचने में कामयाबी हासिल की है।

आपको बताते चले कि सुरेंद्र निवासी मोहना ने पुलिस को बताया था कि वह ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता है व अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में ईटे भर कर फरीदाबाद के आस-पास के गांव में बेचता है। उसने बताया कि सरूरपुर दयाल हॉस्पिटल के पास कई ट्रैक्टर वाले इकट्ठे अपनी ईंटो से भरी ट्रॉलियां लगाते हैं वहां से सतीश निवासी बुढेना जिसको हम सब अच्छी तरह से जानते है पिछले लगभग 1 साल से हमारे से 12 सो रुपए प्रति ट्रैक्टर ट्रैक्टर खड़ी करने की एवज में फिरौती मांगता था।

इस महीने में शिकायतकर्ता सुरेंदर ने सतीश को अब तक पैसे नहीं दिए थे तो सतीश बुढेना का फोन आया और बोला तूने अभी तक इस महीने के पैसे नहीं दिए है और 1200 सो रुपए प्रति ट्रैक्टर रोहतास को दे देना नही दिए तो जान से मार दूंगा जो अब सुरेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी जिस पर मुकदमा न० 284 दिनांक 14.04.18 धारा 366,387,506 आई.पी.सी व 25-54-59 आरम एक्ट थाना सारन फरीदाबाद दर्ज रजिस्टर किया था।

मुकदमें की जांच क्राईम ब्रांच सै0 30 को सौपी गई। मुकदमा में कार्यवाही करते हएु सेक्टर 30 अपराध शाखा की टीम ने सतीश निवासी बुढैना को भूपानी थाना एरिया से गिरफ्तार कर लिया है।

प्रभारी क्राईम ब्रांच ने बताया कि शिकायतकर्ता पिछले 1 साल से आरोपी सतीस को 1200 रूपये प्रतिमाह देते आ रहे थे जब सतीश ने सुरेन्द्र से पहली बार 12 सो रुपए मांगे थे तो सुरेन्द्र ने मना कर दिया था लेकिन आरोपी सतीश ने सुरेन्द्र के सिर पर देसी पिस्तौल तान दी और बोला अगर नहीं देगा तो तुझे जान से मार दूंगा डर के कारण सुरेन्द्र ने उसे 1200 रूपये प्रतिमाह देता रहा। सुरेंदर आरोपी सतीस को अब तक 24000 रूपये के करीब दे चुका है।

प्रभारी क्राईम ब्रांच ने बताया कि आरोपी सतीश बुढेना एक शातिर व अपराधी किस्म का व्यक्ति है सतीश निवासी बुढेना पर पहले भी कई तरह के फिरोती, हत्या के प्रयास, हत्या, व मारपीट व अवैध असला रखने के जुर्म में करीब 18 मुकदमे फरीदाबाद में दर्ज रजिस्टर है।

जिसको आज कोर्ट में पेश किया माननीय अदालत ने 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। रिमांड के दौरान दर्ज केस में आरोपी से पूछताछ की जाएगी व आरोपी से अन्य मामले खुलने की भी संभावना है।

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