क्राईम ब्रांच सेक्टर 85 फरीदाबाद ने फरेक्चर गैंग के सरगना सहित तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

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Faridabad News, 13 March 2019 : श्रीमान पुलिस आयुक्त संजय कुमार के दिशा निर्देश पर एवं राजेश कुमार पुलिस उपायुक्त अपराध के आदेश पर एवं अनिल कुमार सहायक पुलिस आयुक्त के नेत्रत्व में कार्य करते हुए प्रभारी क्राईम ब्रांच सै0 85 सुमेर सिंह और उनकी टीम ने फरेक्चर गैंग के मास्टर र्माइंड सहित तीन आरोपियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है।

गिरफतार किए गए आरोपियानः-
1. दीपक पुत्र महेंद्र निवासी शाहबाद, तिगांव फरीदाबाद।
2. अंकित पुत्र श्याम सुंदर निवासी मं. नं 1442, भारत कालोनी खेडीपुल, फरीदाबाद।
3. कुलभूषण उर्फ कुल्लू पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव नचैली, भूपानी, फरीदाबाद।

सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रभारी क्राईम ब्रांच सै0 85 को आरोपियों के बारे में विशेष सूत्रों के आधार पर सूचना मिली थी कि फरेक्चर गैंग का मास्टर माईंड कुलभूषण अपने दो साथियों सहित जो पहले भी कई मुकदमों में वाछित चल रहे है फरीदाबाद एरिया में आए हुए है और किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में है।

जिसपर तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करते हुए प्रभारी क्राईम ब्रांच एस.आई सुमेर सिंह ने टीम गठित कर मौके पर पहुॅच तीनों आरोपियों को गिरफतार करने में कामयाबी हासिल की।
आरोपियों को निम्नलिखित मुकदमों में गिरफतार किया गया हैः-

1. मुकदमा न. 31 दिनांक 12.03.2019 धारा 25-54-59 आर्म एक्ट थाना भूपानी फरीदाबाद।
2. मुकदमा न. 32 दिनांक 12.03.2019 धारा 25-54-59 आर्म एक्ट थाना भूपानी फरीदाबाद।
3. मुकदमा न. 33 दिनांक 12.03.2019 धारा 25-54-59 आर्म एक्ट थाना भूपानी फरीदाबाद।
4. मुकदमा न. 771 दिनांक 04.12.18 धारा 148, 149, 323, 341, 379बी, 365, 325, 506 आई.पी.सी 25-54-59 आर्म एक्ट थाना सूरजकुंड फरीदाबाद।

प्रभारी क्राईम ब्रांच सै0 85 ने बताया कि कुलभूषण उर्फ कुल्लू निवासी नचैली फरेक्चेर गैंग का मेन मास्टर माईन्ड है जो अन्य कई मामलों में वांछित भी है। आरोपियान आपसी रंजिश के चलते लोगो में अपने नाम का भय पैदा करने के लिए हाथ पैर तोड़ते है और उसका वीडयो बनाते है ताकि वह विडियो लोगो को दिखाकर उनके बीच में अपने नाम का भय पैदा कर सके है।

उन्होने बताया कि आपसी रंजिश के चलते ये सभी आरोपियान इस तरह की वारदातों को अंजाम देते है आरोपी कुलभूषण जो इस गैंग का सरगना है जो पीछले काफी दिनों से अपने दोस्तों के साथ फरारी काट रहा था।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफतार आरोपियों से निम्नलिखित चिजें बरामद की गई हैः-

1. देशी पिस्टल 32 बोर।
2. 3 देशी पिस्टल 315 बोर और 3 जिंदा रौंद 315 बोर।
3. 1 देशी पिस्टल 12 बोर और 15 जिंदा रौंद 12 बोर।
4. 1 देशी पिस्टल सिल्वर 32 बोर और 5 जिंदा रौंद 32 बोर।
5. 1 पाईप लोहा।
6. एक गाड़ी स्विफ्ट वारदात में प्रयोग बरामद की गई है।

एस.आई सुमेर सिंह ने बताया कि सभी गिरफतार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है जो दोराने पूछताछ आरोपियों ने निम्नलिखित वारदातो को अंजाम देने बारे बतलाया है आरोपियान निम्नलिखित मुकदमा में वांछित चल रहे हैः-

आरोपियों का पूर्व आपराधिक विवरण:-
कुलभूषण उर्फ कुल्लू, व दीपक व अंकित के खिलाफ निम्नलिखित मुकदमे फरीदाबाद में दर्ज हैं:-
1. मुकदमा न. 123 दिनांक 17.04.17 धारा 323,506 आई.पी.सी थाना भूपानी फरीदाबाद।
2. मुकदमा न. 169 दिनांक 08.06.14 धारा 148, 149, 323, 325, 427, 307, 506 आई.पी.सी थाना भूपानी फरीदाबाद।
3. मुकदमा न. 188 दिनांक 13.05.17 धारा 323, 341, 325, 34, 506 आई.पी.सी थाना भूपानी फरीदाबाद।
4. मुकदमा न. 113 दिनांक 04.04.18 धारा 384, 506, 34 आई.पी.सी थाना भूपानी फरीदाबाद।
5. मुकदमा न. 297 दिनांक 18.10.18 धारा 148, 149, 323, 452, 307, 506 आई.पी.सी एवं 25-54-59 आर्म एक्ट थाना भूपानी फरीदाबाद।
6. मुकदमा न. 422 दिनांक 18 धारा 148, 149, 323, 341, 379बी, 365, 325, 427, 506 आई.पी.सी – 25-54-59 आर्म एक्ट थाना भूपानी फरीदाबाद।
7. मुकदमा न. 47 दिनांक 18.02.19 धारा 147, 148, 323, 325, 379बी, 506 आई.पी.सी 25-54-59 आर्म एक्ट थाना खेडी पुल फरीदाबाद।
8. मुकदमा न. 228 दिनांक 04.12.18 धारा 148, 149, 323, 341, 379बी, 365, 325, 427, 506 आई.पी.सी एवं 25-54-59 आर्म एक्ट थाना तिगांव फरीदाबाद।
9. मुकदमा न. 29 दिनांक 19.03.15 धारा 148, 149, 323, 325, 506 आई.पी.सी थाना तिगांव फरीदाबाद।

आरोपी दीपक का पूर्व आपराधिक विवरण:-
1. मुकदमा न. 182 दिनांक 22.09.16 धारा 380,457 आई.पी.सी थाना तिगांव फरीदाबाद।
2. मुकदमा न. 217 दिनांक 09.08.13 धारा 148, 149, 323, 427 आई.पी.सी थाना भूपानी फरीदाबाद।
3. मुकदमा न. 29 दिनांक 19.03.15 धारा 341, 323, 324, 307, 506 आई.पी.सी थाना तिगांव फरीदाबाद।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया की उपरोक्त आरोपियों को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। दौराने रिमांड आरोपियों से और भी केस सुलझने की संभावना है।

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