फरीदाबाद, 19 जनवरी। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं ने ग्रामीणों को विभिन्न स्तर पर जागरूक किया गया।
सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने खेड़ी ग्राम कालोनी में आमजन एवं वरिष्ठ नागरिको को डालसा की योजनाओं के संबंध में और अधिकारों के बारे जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। डालसा द्वारा गत दिवस 18 जनवरी को जागरूकता शिविर ‘मध्यस्थता के लाभ’ और ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण’ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए भारत कॉलोनी में मौलिक कर्तव्यों के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर ग्राम ताजूपुर और गांव डींग में भी लगाया गया। ग्रामीणों एवं असंगठित श्रमिको को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के लिए घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। लोगों को मध्यस्थता के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से 265 लोग लाभान्वित हुए।
पैनल अधिवक्ताओं में पीएलवी, जयप्रकाश,जितेंद्र,ज्योति, योगेंद्र कुमार,दीपक शामिल थे।
जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला में कोविड के प्रकोप के चलते सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। स्कूलों में 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वैक्शीनेशन कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ज़िला में मॉल और मार्केट शाम छ: बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।
– जिले में 28 जनवरी प्रातः 5 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां
– जिम और स्पा 50% कैपिसिटी के साथ ऑपरेट होंगे
– शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुलेंगी
जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने जिला में यह दिशा-निर्देश हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट – सुरक्षित हरियाणा आदेशानुसार जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। जिला में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।
उन्होंने आगे कहा किरात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर ग्रुप रेड जोन में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जिनमें सभी सिनेमाहॉल, थियेटर, मल्टीप्लैक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन पाँच ज़िलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, इन ज़िलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।