जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट द्वारा अवैध कॉलोनियों में की गई तोड़फोड़

0
919
Spread the love
Spread the love

Faridabad News, 15 Oct 2020 : नरेश कुमार, जिला नगर योजनाकार ने बताया की ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद द्वारा गाँव रिवाजपुर व किड़ावली की राजस्व सम्पदा में असावटी रोड़ पर 5 अवैध कालोनियां जो कि लगभग 15 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही थीं, में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान अवैध कालोनियों में बनाये गये रोड़ नेटवर्क के अलावा 6 रिहायशी निर्माणाधीन निर्माण, 2 डीलर कार्यालय व 80 डीपीसी/बाउंड्रीवाल में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध कॉलोनी अली हसन प्रॉपर्टी डीलर द्वारा विकसित की जा रही थीं। जिसके खिलाफ विभाग द्वारा पहले ही एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है व उक्त प्रोपर्टी डीलर जमानत पर बाहर हैं। ये प्रोपर्टी डीलर अवैध कॉलोनी काट कर उसमें प्लाट बेचते हैं। इसलिए इन प्रोपर्टी डीलरों से जमीन की किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करें। इन द्वारा काटी गई कॉलोनी में पहले भी विभाग द्वारा कई बारे तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। विभाग द्वारा आजकल भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेश जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर मे पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत की गई है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान एस.आई. कुलदीप, थाना भोपानी मय पुलिस बल मौजूद व प्रदीप राना, जे०ई० मौजूद थे।

तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद नरेश कुमार द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और सख्ती बरती जायेगी ताकि अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैघ कालेानियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं। उन्होंने आम जनता से अनुरोध है कि अवैध कालोनियों में भूमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरबाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here