बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के कमर्शियल साइट पर भी चुनाव प्रचार नहीं

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Faridabad News, 09 April 2019 : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल द्विवेदी ने कहा है कि सरकारी एवं अर्धसरकारी स्थलों के प्रांगण में राजनीतिक जनसभाएं करना निषेध है। साथ ही ऐसे स्थानों पर पोस्टर बैनर तथा अन्य प्रचार सामग्री भी नहीं लगाई जा सकती। न ही इसकी अनुमति दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले की सीमा में रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड की कमर्शियल साइट पर भी प्रचार सामग्री लगाने के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी। वे मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा राजीव रंजन की ओर से लोकसभा आमसभा चुनाव लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक के उपरांत संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन हो इसके लिए अधिकारी कटिबद्धता के साथ गंभीरता से अपने अपने कार्यों का निष्पादन करें।

वीडियो कॉन्फ्रंस में सीईओ राजीव रंजन की ओर से मिले व्यापक दिशा निर्देश के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सी-वीजिल एप के माध्यम से आने वाली शिकायतों पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही अमल के लाई जाए।

बैठक के माध्यम से उन्होंने कहा कि जिले में इस बात पर बल दिया गया है कि मतदाता इस बात को सुनिश्चत कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है, बावजूद इसके अभी भी दो दिन का समय बाकी है, जो युवा एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है वे अपना वोट बनवा सकते हैं।

इससे पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीईओ ने यह भी निर्देशित किया कि विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों तथा अन्य प्रत्याशियों द्वारा रोड शो ,रैली की परमिशन लेने उपरांत उसकी वीडियोग्राफी अवश्य कराएं व वीडियो रिकॉर्डिंग निर्वाचन आयोग की साइट पर भी अवश्य डालें। वोटर लिस्ट के संदर्भ में उन्होंने इसे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ सांझा करने व सर्विस वोटर लिस्ट भी उपलब्ध कराने की बात कही।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीसी में कहा कि जिले मी अपेक्षित मामलों में धारा 144 लगाई जाए।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नकली शराब बेचने वालों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई अवश्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को कहा कि ईपेपर पर ऐसी खबरें जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है उन्हें नोटिस अवश्य करें। उन्होंने कहा कि सी-विजिल एप पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी द्वारा कोई भी चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं सकता यदि कोई ऐसा करता पाए जाए तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी, ईआरओ कम अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह, एसडीएम फरीदाबाद सतबीर मान, एसडीएम बल्लभगढ़ तिलोकचंद, सीटीएम श्रीमती बैलीना, डीआरओ डॉक्टर नरेश कुमार व चुनाव तहसीलदार दिनेश कुमार सहित बैठक से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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