माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में हटाया जाएगा अतिक्रमण, अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

0
576
Spread the love
Spread the love

Faridabad News, 14 June 2021 : जैसा की विधित है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार खोरी गांव में बने अवैध मकानों को जिला प्रशासन द्वारा तोड़ा जाना है।

अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर श्री ओ पी सिंह ने पुलिस उपायुक्त एनआईटी डॉ अंशु सिंगला को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं।

जिसके तहत आज पुलिस उपायुक्त एनआईटी डॉ अंशु सिंगला ने पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए इस संबंध में बताया गया है।

डॉ अंशु सिंगला ने बताया कि खोरी गांव में हटाए जाने वाले अतिक्रमण के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था भंग ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।

डॉ अंशु सिंगला ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह की परिस्थिति पर काबू पाने के लिए सभी पुलिस कर्मी एंटी राइट इक्विपमेंट सहित तैनात रहेंगे।

ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी को अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस संबंध में तुरंत अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति पर मौके पर ही निपटा जा सके।

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की अराजकता करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कानून के तहत उचित कार्रवाई करेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here