फरीदाबाद, 26 अक्टूबर। सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने कहा कि सबको मिले न्याय व सम्मान यही है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद का अभियान। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ राजन गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिला व सब डिविजन लेवल पर 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव गत दो अक्टूबर 2021 से लेकर आगामी 14 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पैनल एडवोकेट, पैरा लीगल वालंटियर, स्टूडेंट लीगल लिटरेसी क्लब, एनजीओ अन्य संस्थाएं भाग ले रही है।
इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के चेयरमैन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के आदेशानुसार एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे की देखरेख में आज मंगलवार को 11 लीगल लिटरेसी कार्यक्रम आयोजित किए गए।
सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि जिनमें घर घर जाकर दो जागरूकता कार्यक्रम दयाल नगर व ऊंचा गांव फरीदाबाद में आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम फंडामेंटल राइट्स के पर गांव मिर्जापुर में इसके अलावा एक कैंप कोविड-19 के पर लगाया गया। चार कानूनी जागरूकता शिविर पर्यावरण को लेकर गांव कबूलपुर, तिलपत, सेक्टर 21डी फरीदाबाद आयोजित किए गए।
इसके अलावा लोगों को लीगल लिटरेसी बुक्सबांटकर लोगों को जागरूक किया गया और एक कार्यक्रम महिलाओं को लीगल लिटरेसी की बुक्स बांटकर व जागरूकता शिविर लगाकर जागरूक किया गया।
साथ ही एक हेल्थ चेक अप कैंप व एक वैक्सीनेशन कैंप जिला जेल नीमका में आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त एक पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट मंगलेश कुमार चौबे द्वारा न्यायिक परिसर सेक्टर -12 कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंगलेश कुमार चौबे ने पैनल एडवोकेट, पैरा लीगल वालंटियर को आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी तथा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।
रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी जानकारी वे कानूनी मैट्रियल वितरित किया जा रहा है। ताकि हमारे जिला का कोई भी व्यक्ति कानून की जानकारी के अभाव में अपने न्याय के अधिकार से वंचित ना रह सके।