Faridabad News, 06 Jan 2021 : उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए अब परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के बगैर अब सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की सभी पैंशन स्कीम में आवेदन नहीं किया जा सकता। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद ही पैंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी पैंशन योजनाओं के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र बनवाना भी अनिवार्य है। अगर कोई भी लाभार्थी अपना परिवार पहचान पत्र अपनी पैंशन के साथ लिंक नहीं करवाता तो उस लाभार्थी को समय पर पैंशन लेने में दिक्कत आ सकती है।
उपायुक्त ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी पालन विभाग, श्रम विभाग के तहत भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग के तहत स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत धर्मार्थ दान, शहरी निकाय विभाग, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोजगार विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मत्स्य विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा महिला विकास निगम, वन विभाग, हरियाणा राज्य श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, गृह विभाग, बागवानी विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग, न्यू और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रवंधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खेल और युवा मामले, पर्यटन विभाग, टाउन एंड कंट्र प्लानिंग विभाग, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ भी परिवार पहचान पत्र के तहत ही दिया जाएगा। उपायुक्त यशपाल ने जिला के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने नजकीकी सीएससी पर जाकर अपना परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवा लें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शनिवार व रविवार को इस कार्य के लिए कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं।