Faridabad News, 06 Sep 2019 : उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया नियम वाली नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तुरंत प्रभाव से यमुना नदी में पीओपी द्वारा निर्मित मूर्तियों को व अन्य पूजा सामग्री को प्रवाहित करने पर पूर्णतया पाबन्दी लगा दी गई है। उन्होंने फरीदाबाद में पीओपी द्वारा निर्मित किए जाने वाले आईडोल बनाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने कहा कि भारत सरकार के राजस्व अधिकारी ने मेरे संज्ञान में लाया गया कि यमुना नदी में पीओपी द्वारा निर्मित मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जिनको दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी व छट पूजा के समाप्ति उपरांत यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। जिससे यमुना नदी में प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ जाती है। जो कि आम जन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाने निर्देश दिये गये हैं।