आम चुनाव 2019 : अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए चुनाव के टिप्स 

0
1382
Spread the love
Spread the love
Faridabad News, 13 March 2019 : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2019 की डियूटी में जुटे सभी प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारी गम्भीरता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भी लोकसभा चुनाव को पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से कराने के लिए आमजन को भी अनेक अधिकार दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी बुधवार को सैक्टर-12 कन्वैंशन सैन्टर में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ डिस्ट्रिक्ट इलैक्श्न मैनेजमैंट प्लान पर चर्चा कर रहे थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मौजूदा चुनाव में सी-विजिल एप के साथ आम नागरिक को इस तरह का अधिकार दिया गया है कि वह भी साधारण तकनीक के साथ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सीधे चुनाव आयोग को कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह समाधान पोर्टल पर भी चुनाव से सम्बन्धित सभी शिकायतों को अपलोड करना होगा। पेड न्यूज व सोशल मीडिया पर भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को पूरी नजर रखनी होगी। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि चुनाव के दौरान अधिकारियों द्वारा क्या किया जाये और क्या न किया जाये।
विदेशी सम्पत्ति का भी ब्यौरा देना होगा।
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र में विदेशी संपत्ति का भी ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने नामांकन फार्म 26 में आवश्यक संशोधन किया है। अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ होने वाली बैठकों में उनको एनवायरनमेंट फैंडली प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी कार्य से संबंधित गठित निगरानी टीमों को निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई नियमावली के अनुसार तत्परता के साथ कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव सामग्री वितरण से संबंधित सभी टीमों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि मतदान प्रक्रिया निर्बाध रूप से पूरी की जा सके।
सात मई तक मतदाताओं तक पंहुचेगी वोटर स्लिप 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में 12 मई को मतदान होगा। इसलिए मतदान से पांच दिन पहले यानि सात मई तक मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित की जाएगी। इसके लिए बीएलओज की जिम्मेदारी होगी कि वोटर स्लिप मतदाता के घर तक तय समय सीमा में पंहुचे। इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर स्लिप के साथ प्रति मकान एक-एक  वोटर गाइडंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसमें मतदान प्रक्रिया से संबंधित जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता को केवल वोटर स्लिप से मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 11 प्रकार के पहचान पत्र निर्धारित किए हैं जिनमें से एक पहचान पत्र मतदान के समय मतदाता द्वारा लाना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि  बूथ स्तर अधिकारियों को अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के सर्वे के लिए भी घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना है, इसके लिए समयसारिणी जारी की जाएगी।
बीएलए नियुक्त करने का आहवान 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि राजनीतिक दलों को बीएलए नियुक्त करने के लिए प्रेरित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बूथों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एंजेट नियुक्त हो सकें। उन्होंने कहा कि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी बीएलए का रिकार्ड भी रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले एवं किसी कारणवश मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने से वंचित रहे पात्र व्यक्ति आगामी 12 अप्रैल तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन फार्म जमा करवा सकते हैं।
प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक्स व सोशल मीडिया के लिए एमसीएमसी कमेटी गठित 
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार प्रिटंस, इलैक्ट्रोनिक्स व सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा पेड प्रचार प्रसार की निगरानी के लिए एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं निगरानी कमेटी जिला स्तर पर गठित की गई है। उम्मीदवार को अपने नामांकन के साथ सोशल एकांउट की भी जानकारी देनी होगी जिसके माध्यम से सोशल मीडिया पर निगरानी की जाएगी। उम्मीदवार को ई-पेपर, प्रिटंस पेपर, सोशल मीडिया व इलैक्ट्रोनिक्स मीडिया पर चलने वाले व छपने वाले विज्ञापन का टेलिकास्ट से पहले सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह, एसडीएम सतबीर मान, एसडीएम त्रिलोक चन्द, सीटीएम बैलाना, डीआरओ डा. नरेश तथा चुनाव तहसीलदार दिनेश शर्मा सहित जिला के अनेक अधिकारीगण उपस्थित थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here