फरीदाबाद, 10 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चैयरमैन वाईएस राठौड़ ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार यह आदेश दिया गया है कि आगामी 12 मार्च को ज्यादा से ज्यादा दावे लगाकर विचाराधीन केसों का निपटारा करवाए। ट्रैफिक चालानों और धनराशि सम्बंधित/पैटी केसों का अधिक से अधिक निपटारा करवाएं।
सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे ने कहा कि सभी न्यायिक अधिकारी 12 मार्च 20 से पहले दैनिक आधार पर प्री-लॉयर अदालत को रोक देंगे। न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को सुलझाने के लिए मुकदमे को प्रोत्साहित करेंगे। यदि समझौता लगता है तो पार्टियों का बयान दर्ज किया जा सकता है और मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान किया जाएगा।