फरीदाबाद, 15 फरवरी। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार यह आदेश दिया गया है, कि जिला आगामी 12 मार्च को ज्यादा से ज्यादा दावे लगाकर विचाराधीन केसों का अधिवक्ता आपस में समझौता करवा कर निपटारा करवाएं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक चालानों और धनराशि सम्बंधित/पैटी केसों का अधिक से अधिक निपटारा लोगों की सहमति से करवाएं।
सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे ने कहा कि सभी अधिवक्ता 12 मार्च से पहले पहले, तीसरे और पांचवे हर शनिवार को ट्रैफिक चालान ले सकते है। उन्होंने कहा कि बिजली निगम, फैक्ट्री और बैंक केसों का आपसी सहमति से समझौता करवा कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान करवाने के लिए मुकदमे को प्रोत्साहित करें। यदि समझौता लगता है, तो पार्टियों का बयान दर्ज पहले किया जा सकता है।
सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने अदालतों विचाराधीन केसों से सम्बंधित लोगों से अपनी करते हुए कहा कि कोर्ट में बैंक, फैक्ट्री और बिजली के बिलों से सम्बंधित विचाराधीन केसों को आपसी सहमति से राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान करवाएं।