Faridabad News, 12 July 2021 : हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त यशपाल ने बताया कि स्कीम के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।
उपायुक्त ने बताया कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाईयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंटस गारमेंटस, कम्प्यूटर जांच वक्र्स इत्यादि या जिन कार्यों को महिलायें करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यो के लिये ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी ताकि महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होंने बताया इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम से संपर्क कर सकते है।