Faridabad News, 21 July 2020 : जिलाधीश यशपाल ने जिले में कॉविड 19 के अंतर्गत कोरोना संक्रमित लोगों के टेस्ट करवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से स्थानीय सेक्टर-55 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भवन को अस्थाई तौर पर प्रयोगशाला बनाने हेतु अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा यह आदेश महामारी अधिनियम-1897 व हरियाणा महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। जिलाधीश ने इन प्रदेशो में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद को निर्देश दिए हैं कि वह इस भवन को तुरंत सिविल सर्जन के सुपुर्द कर दें ताकि इस भवन में अस्थाई कोविड टेस्ट लेबोरेटरी का संचालन आसानी से किया जा सके।