February 22, 2025

अब रात दस से सुबह चार तक ही चलेंगे भारी वाहन: डीसी

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Faridabad News : जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर फरीदाबाद में भारी वाहनों व डंफरों को रात्रि 10 से प्रात: 04 बजे तक चलाने की अनुमति दी है।

उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्टï किया है कि 9 अगस्त तक कांवड़िये हरिद्वार से गंगाजल लेकर फरीदाबाद के विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व जिले में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के दृष्टिïगत यह आदेश पारित किए गए हैं। इसलिए 9 अगस्त तक भारी वाहन एवं डंफरों को रात्रि के समय ही जिला फरीदाबाद में चलाए जाने की अनुमति दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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