Faridabad News, 09 MArch 2021 : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अपने रिहायशी व ग्रुप हाउसिंग उपभोगताओं के लिए अंतिम व आखिरी (लास्ट एंड फाईनल) सेटलमेंट योजना की शुरूआत की गई है। यह योजना तीन मार्च 2021 से शुरू की गई योजना 30 अप्रैल 2021 तक रहेगी लागू उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अतिरिक्त मूल्य (इनहासमेंट) की राशि आवंटियों को देनी होगी। यह मूल्य जोनल स्तर की समिति द्वारा तय की गई गणना और योजना के नियम व शर्तों के अनुसार देय होगा। उन्होंने बताया कि यदि योजना का लाभ आवंटियों द्वारा लिया जाता है तो अतिरिक्त कीमत की मांग से संबंधित सभी विवादों और मुकद्दमों का निपटाया हो जाएगा।
उन्होने बताया कि पूर्व में आवंटियों को वन टाईन सेटलमेंट स्कीम (ओएसएस) के साथ फुल एंड फाईनल सेटलमेंट योजना (एफएफएसएस) के तहत बकाया राशि के निपटारे के अवसर प्रदान किए गया था। उन्होंने कहा कि प्लाट व प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत कई आवंटी हैं जिन्होंने बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और एचएसवीपी पर कई मुकद्दमें भी किए हैं। उन्होंने बताया कि लास्ट एंड फाईनल स्कीम का उद्देश्य डिफाल्ट करने वाले आवंटियों से अतिरिक्त कीमत (एनहांसमेंट) के बकाया को जमा करवाना है और इस पर कोई भी रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा।
संपदा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह योजना 30 अप्रैल तक चालू रहेगी। यह केवल उन आवंटियों पर लागू होगी जिनकी बकाया राशि अतिरिक्त मूल्य, ब्याज, विलंबित ब्याज के अंतर्गत आती है। यह योजना स्वैच्छिक और वैकल्पिक है जो आवंटी के उपर निर्भर है। योजना का लाभ सभी आवंटियों के लिए अलग-अलग रहेगा क्योंकि इसके लिए कोई भी निश्चित छूट प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई आवंटी योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उन्हें मूल मूल्य के अनुसार ब्याज, विलंबित ब्याज सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस स्कीम में आने वाले आवंटियों के पीपीएम खाते को एचएसवीपी द्वारा 28 फरवरी 2021 को फ्रीज कर दिया जाएगा और एक मई 2021 को डी-फ्रीज कर दिया जाएगा। योजना के तहत गणना की गई अतिरिक्त कीमत की मूल राशि एक मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 की अवधि के दौरान किसी और ब्याज के अधीन नहीं होगी।
योजना का लाभ लेने की क्या-क्या रहेंगी योगयता :-
एचएसवीपी फरीदाबाद के संपदा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि लास्ट एंड फाईनल योजना का लाभ केवल उन आवंटियों को दिया जाएगा जो वर्तमान में अतिरिक्त कीमत के भुगतान में डिफाल्टर हैं। उन्होंने बताया कि योजना उन आवंटियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें पहले ही ओटीएसएफ, एफएफएसएस का लाभ दिया गया है। उन आवंटियों को भी लाभ नहीं दिया जाएगा जिन्होंने योजना शुरू होने तक अतिरिक्त कीमत (एनहासमेंट) की पूरी राशि जमा नहीं की है। उन्होंने बताया कि यह योजना रेजिडेंशियल प्लाट और ग्रुप हाउसिंग साईट्स के आवंटियों के लिए उपलब्ध है। रेजिडेंशियल प्लाट के मामले में जहां मंजिलों के हिसाब से पंजीकरण किया गया है वह आवंटी इस योजना के लिए मान्य नहीं है।
योजना के लाभ :-
एचएसवीपी फरीदाबाद के संपदा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह योजना आवंटियों के हितों की रक्षा करेगी और निर्देश संख्या 63 के सिद्धांतों को लागू करके अतिरिक्त कीमत (एनहासमेंट) के भुगतान से संबंधित व लंबित विवादों का निपटारा करेगी। उन्होंने बताया कि यह स्कीम सार्वजनिक हित के लिए शुरू की गई है। इससे मुकद्दमों को कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार एचएसवीपी के साथ-साथ आवंटियों के कानूनी लागतों की भी बचत होगी। यह योजना अतिरिक्त मूल्य की गणना को तर्कसंगत बनाती है। उनहेंने बताया कि यह स्कीम आवंटियों को अतिरिक्त कीमत के साथ-साथ लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए भी सहायता करेगी व रिकवरी की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। प्रभावी ढंग से लागू किए जाने पर यह योजना अतिरिक्त कीमत की गणना से संबंधित भविष्य में उठने वाले विवादों की संभावना को समाप्त करेगी।