फरीदाबाद, 3 अक्टूबर। अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों के का पंजीकरण करके उनका श्रम विभाग द्वारा आई कार्ड बनाए जाएगें। यह आई कार्ड भवन निर्माण श्रमिक, छोटे व मध्यम किसान, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों, मनरेगा योजना के श्रमिकों, पशु पालन के श्रमिक, लिफ्टिंग और पैकिंग करने वाले श्रमिक, न्यूज़पेपर के वेंडर, फल, सब्जी रेडी वाले, फेरीवाले, घरेलू नौकर,घरों में काम करने वाले श्रमिक, ईट पत्थर का कार्य करने वाले श्रमिक, मिडवाइफ दाई, घर की नौकरानी, दूध विक्रेता, मछुआरे सहित अन्य प्रवासी श्रमिकों को भी शामिल करके उनके पहचान पत्र बनाए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने बताया कि जिन असंगठित श्रमिक मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं देने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों को यूनिक आईडी कोड बनते ही सरकार द्वारा निशुल्क में दो लाख रुपये की धनराशि का श्रमिक बीमा फ्री में किया जाएगा। आपदा के समय असंगठित श्रमिकों को सरकार द्वारा उनके घरों पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बेहतर योग्यता वाले श्रमिकों को नौकरियां उनकी योग्यता के अनुसार दी जाएगी।
एडीसी सतबीर मान ने बताया कि रोजगार के अवसर भी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष होनी चाहिए। श्रमिक आयकर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। श्रमिक का ईपीएफओ, ईएसआईसी का लाभ नहीं मिलता हो। केवल असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का ही पंजीकरण किया जाएगा।
एडीसी सतबीर मान ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए नजदीक के सरल केंद्र और हरियाणा के श्रम मंत्रालय विभाग के फोन नंबर 0172- 27012 1266, 0172 2562097 पर भी संपर्क करके जानकारी ली जा सकती है।