क्लर्क पद की लिखित परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा- 144 लागू करने के निर्देश

0
860
Spread the love
Spread the love

Faridabad News, 18 Sep 2019 : जिलाधीश अतुल द्विवेदी ने एचएसएससी (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा 21 से 23 सितंबर के बीच आयोजित की जाने वाली क्लर्क पद की लिखित परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा- 144 लागू करने के निर्देश दिये है। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्लर्क पद के लिए 21 सितंबर को सायंकालीन सत्र में सायं 4.30 से 6 बजे के बीच तथा 22 व 23 सितंबर को प्रात:कालीन सत्र में 10.30 से 12 बजे तक व सायंकालीन सत्र में 3 से 4.30 बजे तक लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जिला में 82 स्थानों पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की जाती है। यह आदेश 21 से 23 सितंबर के बीच लागू रहेंगे। इसके तहत परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात स्टाफ व पुलिस कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्कठा होने पर प्रतिबंध है तथा किसी भी प्रकार के हथियार आग्रेय शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू आदि शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी है।

जिलाधीश अतुल द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के दिनों में सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में सभी प्रकार की फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here