प्रत्याशी की 10 हजार रुपये से अधिक की प्रत्येक नकद निकासी की सूचना देना जरूरी : उपायुक्त

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Faridabad News, 19 march 2019 : लोकसभा आम चुनाव 2019 में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रत्याशियों या उनके पति/पत्नी द्वारा अपने बैंक खातों से 10 हजार रुपये से अधिक की प्रत्येक नकद निकासी तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली एक लाख से अधिक राशि की संदिग्ध निकासी की सूचना तुरंत आरओ रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी।

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान धन के इस्तेमाल से चुनाव को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस बारे में बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा चुनाव के लिए नामांकन से पहले नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है जिसका प्रयोग केवल चुनाव में खर्च के लिए ही किया जाएगा। सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी प्रत्येक शाखा में प्रत्याशियों के खाते खोलने के लिए स्पेशल काउंटर बनाया जाए ताकि खाता खोलने की प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी की जा सके।

उन्होंने बताया कि किसी प्रत्याशी द्वारा किसी एक कार्य के लिए 10 हजार रुपये से अधिक की राशि की नकद अदायगी नहीं की जा सकती है। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो वह आचार संहिता की उल्लंघना होगी। प्रत्याशी 10 हजार रुपये से अधिक की अदायगी केवल चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ही कर सकता है। यदि कोई प्रत्याशी या उसके नामांकन फार्म में वर्णित उसके पति/पत्नी या अन्य संबंधियों के खातों से 10 हजार रुपये से अधिक की नकद राशि निकाली जाती है तो बैंक द्वारा इसकी सूचना उसी दिन आरओ कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी। इसके साथ ही ऐसी प्रत्येक संदिग्ध निकासी की सूचना भी दी जानी जरूरी है जो एक लाख रुपये या इससे अधिक की हो।

उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान संदिग्ध लेन.देन व धन के दुरुपयोग की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वेयड व स्टेटिक विजिलेंस सहित अन्य टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें नकदी लेकर जाने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी लेंगी। इसलिए सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि वे अपनी धनराशि को इधर.उधर ले जाने के दौरान संबंधित कर्मी को अधिकृत पत्र जरूर दें ताकि तलाशी के दौरान वह इसे दिखा सके। ऐसे कर्मी पहचान पत्र पहने हों। उन्होंने कहा कि बैंकों को कैश वैन आदि भेजने के दौरान आरबीआई द्वारा जारी एसओपी के नियमों का पालन करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सभी बैंक आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। किसी भी बैंक के भवन में ऐसा कोई पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स न लगा हो जिसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति की फोटो प्रकाशित हो। यदि कहीं आचार संहिता की उल्लंघना का मामला सामने आता है तो सम्बंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया से लेकर चुनाव परिणाम तक का शैड्यूल बताते हुए 27 मई तक आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

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