Faridabad News, 11 Dec 2019 : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपक गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार एवं श्रीमती मोना सिंह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में जिले में चार जगह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन गवर्नमेंट बॉयस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांव तिगांव, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव तिलपत, केएल मेहता दयानंद स्कूल सेक्टर 16, केएल मेहता दयानंद स्कूल सेक्टर 17, फरीदाबाद में आयोजित किए गए। प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने बताया कि इन शिविरों में प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट अनिल गुप्ता उषा रानी गिरिराज सिंह व भानुप्रिया तथा पैरा लीगल वालंटियर सरिता रानी राजीव ग्रोवर और हरदीप कौर वंदना सिंह उपस्थित हुए। प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट व पैरा लीगल वालंटियर ने उपस्थित बच्चों को मानव अधिकार के बारे में संपूर्ण जानकारी दी तथा बच्चों को यह भी बताया कि यह मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है।प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट ने बताया कि मानव अधिकार के तहत व्यक्ति को जीवन जीने के लिए वह सारे अधिकार दिए जाते हैं जो कि उनके व्यवहार को दर्शाता है नैतिक सिद्धांत वाले मानव अधिकार को व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी जाती है इसके साथ ही मानव अधिकार के तहत व्यक्ति को शिक्षण का अधिकार भेदभाव से स्वतंत्रता समानता का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नागरिक अधिकार राजनीतिक अधिकार आदि दिए जाते हैं। श्रीमती मोना सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सफल जिंदगी का निर्वहन करने के लिए मनुष्य को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जिससे मनुष्य के जीवन सामाजिक प्रतिष्ठा स्वतंत्रता समानता आदि सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और इन्हीं अधिकारों को मानवीय अधिकारों के रूप में भी जाना जाता है। मानव अधिकार के तहत हर व्यक्ति को सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार हमारे भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को कई प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और यह उसके मानव अधिकार हैं।