Faridabad News : अवैध संबंध के कारण पति की गला रेतकर हत्या करने वाली महिला को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला करीब डेढ़ साल से अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में आरोपी महिला के बयान पर ही मामला दर्ज किया गया था।
अदालत में पेश मामले के मुताबिक संजय कालोनी निवासी रेनू ने 19 फरवरी 2017 को यह मामला थाना मुजेसर में दर्ज करवाया था। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि वह गौंछी के पास चाय की दुकान चलाती है। 17 साल पहले उसका विवाह महेश से हुआ था। उसका एक बेटा और दो बेटियां है। महेश शराब पीकर उसके साथ झगड़ा करता था। इसके कारण करीब सात साल पहले बच्चों के साथ अलग रहने लगी। बाद में उसकी जान-पहचान इसी कालोनी में रहने वाले चंद्रपाल से हो गई। करीब डेढ़ साल से वह चंद्रपाल के साथ लीव इन रिलेशनशीप में रह रही थी। 15 फरवरी को उसे सूचना मिली कि किसी ने गला रेतकर महेश की हत्या कर दी है। उस समय पुलिस ने रेनू के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। जांच के दौरान पुलिस को रेनू पर संदेह हो गया। पुलिस ने रेनू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें रेनू ने सब कुछ उगल दिया। रेनू ने पुलिस को बताया कि चंद्रपाल के साथ रहने के कारण महेश उसे बुरी तरह परेशान कर रहा था। 14 फरवरी की रात को महेश के बुलाने पर वह उसके कमरे में पहुंची तो वह शराब पी रहा था। जब महेश नशे में धुत होकर सो गया तो उसने गंडासे से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तड़के करीब तीन बजे वह कमरे को ताला लगाकर निकल गई। चाबी व गंडासा उसने नहर में फेंक दिया और अपने घर चली गई। बाद में लोगों के बताने पर उसने पुलिस को शिकायत दे दी। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रेनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।