लोस चुनाव में प्रत्याशी की खर्च की सीमा 70 लाख तक: उपायुक्त

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Faridabad News, 22 March 2019 : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से जुड़े अधिकारी स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की हिदायतों का गंभीरता से पालन करें।

उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी आयोग की और से जारी निर्देशों को अच्छी तरह से समझे व उसके बाद फील्ड में जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को अपनी ड्यूटी के बारे में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। चुनाव आचार संहिता का पालन करवानें व चुनावी खर्च पर नजर रखने के बारे में चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के बारे में अपने मातहत अन्य स्टाफ को भी अधिकारीगण अवगत करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 10 हजार रूपये से ज्यादा का नकद लेन देन नही कर सकता।

लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रूपये की राशि खर्च कर सकता है। साथ ही चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार तो अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देंगे ही, लेकिन उनके खर्च पर नजर रखने वाली टीमों द्वारा भी शैडो रजिस्टर में खर्च का ब्यौरा रखा जाएगा। चुनाव में लगाए जाने वाले एक्सपेंडिचर ऑब्र्जवर प्रत्याशी के चुनावी खर्च के रजिस्टर तथा शैडो रजिस्टर दोनो का मिलान करेंगे। यदि किसी खर्च को प्रत्याशी ने अपने ब्यौरे में नही दिखाया है तो उसे शैडो रजिस्टर में देखकर उसके खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी या उसका एजेंट अपने वाहन में 50 हजार रूपये से ज्यादा नकद लेकर नही चल सकता और चुनाव से जुड़ी प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर , पैम्फलेट आदि यदि गाड़ी में हो तो उनकी कीमत 10 हजार रूपये से ज्यादा नही होनी चाहिए। इससे ज्यादा मूल्य की प्रचार सामग्री यदि एक गाड़ी में हो तो उस गाड़ी और सामग्री को जब्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारक या कैंपेनर अपने साथ 1 लाख रूपये नकद रख सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रूपये से ज्यादा की राशि किसी एक सिंगल पार्टी को नकद अदा नही कर सकता। इससे अधिक अदायगी बैंकर्स चैक अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यम से होनी चाहिए। इसी प्रकार, कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रूपये से ज्यादा की राशि नकद ले भी नही सकता। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे संसदीय क्षेत्र में नाके लगाए जांएगे और सभी टीमें सक्रियता से अपनी ड्यूटी करेंगी। सभी टीमें प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट भी भेंजेंगी।

आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सर्विलेंस टीम और फ्लाईंग तैनात रहेंगे। जहां तक चुनावी खर्च की बात है, प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरने के दिन से ही उसके चुनावी खर्च का आंकलन शुरू हो जाएगा, पंरतु यदि कोई चुनावी गतिविधि होती है तो चुनाव की घोषणा होने के दिन से ही राजनीतिक दलों के खाते में चुनावी खर्च जुड़ता रहेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान ज्यादा कैश अथवा शराब लेकर जाने वाले वाहनों पर विशेष तौर पर सर्विलेंस टीमों तथा फ्लाइंग स्क्वैड को नजर रखनी है। एक घर या भवन पर दो से ज्यादा फ्लैक्स नही लगाए जा सकते। उसमें भी मकान मालिक की अनुमति लेनी अनिवार्य है।

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