फरीदाबाद,05 जनवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौर के दिशा निर्देशानुसार जिला जेल नीमका में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
लोक अदालत में 17 केस रखे गए जिनमें से 04 केसों का मौके निपटारा किया गया। जोकि चोरी व छोटी मारपीट से संबंधित थे। जेल में बंद दिनों को सजा मानकर कटी सजा पर यदि आरोपी किसी दूसरे केस में वांछित ना हो तो ऐसे 04 हवालाती बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया गया।
इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंगलेश कुमार चौबे ने विचाराधीन बंदियों को कहा कि जाने अनजाने में जो गलती हुई है। उनका सुधार करते हुए अपना समय अच्छे काम में लगाएं ताकि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। आप समाज में जाकर मुख्यधारा से जुड़ सकें।
सुपरिटेंडेंट जय किशन चिल्लर ने कहा कि जिला जेल नीमका में ऐसा कोई भी विचाराधीन बंदी नहीं है। जिसका की कोई वकील ना हो या तो उसका प्राइवेट वकील है या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उसका सरकारी वकील प्रदान करवाया गया है।
आज की जिला जेल लोक अदालत में सुपरिटेंडेंट जयकिशन छिल्लर, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, राजेंद्र गौतम ज्योति बत्रा व प्रभात शंकर स्टेनो उपस्थित रहे।