Faridabad News, 24 Sep 2020 : नरेश कुमार, जिला नगर योजनाकार ने बताया की ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद द्वारा दुर्गा बिल्डर फेस-2 लाईसेंस कालोनी में किये जा रहे अवैध निर्माणों को जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान बनाये गये 7 रिहायशी निर्माण, 1 ऑफिस व 20 डीपीसी/बाउंड्रीवाल में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। ये अवैध निर्माण मुकेश गिरी व सुभाष गुप्ता द्वारा करवाये जा रहे हैं। उपरोक्त अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम के प्रावधान में आगे की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिला नगर योजनाकार, ईन्फोसैन्ट ने बताया कि दुर्गा बिल्डर लाईसेंस कालोनी का केस अभी माननीय् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित स्पेशल कमेटी के अधीन विचाराधीन है इसलिए विवादित भूमि में किसी प्रकार के प्लाट की खरीद-फरोख्त न करें व न ही किसी प्रकार का निर्माण करें, विभाग से भवन प्लान स्वीकृत कराये बगैर किये गये निर्माण को अधिनियम के प्रावधान में गिरा दिया जायेगा। विभाग द्वारा आजकल भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेश जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर मे पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र अधिनियम के तहत की गई है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान थाना अध्यक्ष पल्ला मय पुलिस बल मौजूद व प्रदीप राना, जे०ई० मौजूद थे।
तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद नरेश कुमार द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और सख्ती बरती जायेगी ताकि अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैघ कालेानियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं। उन्होंने आम जनता से अनुरोध है कि अवैध कालोनियों में भूमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरबाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।