Faridabad News, 02 April 2020 : लॉकडॉउन के दौरान कालाबाजारी कर सरकार द्वारा तय मूल्य से अधिक मूल्य पर हैंड सैनिटाइजर बेचने के आरोपी एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ आज आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के वरिष्ठ औषधि नियंत्रक अधिकारी करण गोदारा ने बताया कि जिला उपायुक्त माननीय यशपाल यादव को यह शिकायत मिली थी कि गांव सिही स्थित वर्षा मेडिकल स्टोर नामक दुकान पर 100ml का एक हैंड सेनीटाइजर 150 रुपए का बेचा जा रहा है। जिस पर जिला औषधि निरीक्षक संदीप गहालान कथा, जिला खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक वीरेंद्र सिंह की एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसने आज सीही गांव में स्थित वर्षा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और पाया कि जो शिकायत जिला उपायुक्त महोदय से की गई थी वह ठीक है। इस टीम ने यहां से आधा दर्जन के आसपास वही सैनिटाइजर भी बरामद किए। जो कि शिकायतकर्ता खरीद कर ले गया था यही नहीं उक्त मेडिकल स्टोर संचालक ने जो बिल खरीददार को दिया था। वह भी सही पाया गया जिस पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक विरेंद्र सिंह की शिकायत पर सेक्टर 8 थाने में वर्षा मेडिकल स्टोर संचालक तथा उनको यह सैनिटाइजर सप्लाई करने वाले थोक विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस विषय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रक करण गोदारा ने बताया कि भारत सरकार 21 मार्च 2020 को ही यह नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि उक्त 100ml का हैंड सैनिटाइजर ₹50 से अधिक की कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। जिसके चलते उक्त कार्रवाई की गई है उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं का यह आव्हान किया कि प्रत्येक दवा विक्रेता सरकार के नियम व कानूनों का पालन करें तथा यदि कोई भी व्यक्ति मूल्य से अधिक वसूल ता पाया गया तो उसके खिलाफ इससे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।