Faridabad News, 24 Dec 2018 : बकाया संपत्ति कर की वसूली करने के लिए फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा मकानों व दुकानों को सील करने का चल रहा अभियान आज भी जारी रहा। निगम के बल्लबगढ़ जोन के अन्तर्गत पड़ने वाली नवलू कालोनी में स्थित 4 दुकानों को जोन के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी विकास कन्हैया के नेतृत्व में टीम ने सील कर दिया, जिनके विरूद्ध 4 लाख 76 हजार रूपये बकाया था, जबकि एक दुकानदार ने मौके पर ही 90 हजार रूपये बकाया संपत्ति कर का भुगतान करके अपनी दुकान को सील होने से बचा लिया। इसी प्रकार एनआईटी जोन प्रथम के अन्तर्गत सीलिंग की कार्यवाही से बचने के लिए एक दुकानदार ने मौके पर ही 1 लाख 74 हजार 208 रूपये का भुगतान करके अपनी दुकान को सीलिंग की कार्यवाही होने से बचा लिया।
नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बकायेदारों को निगम के द्वारा निरंतर नोटिस दिए जा रहे है और अब तक बकायेदारों को 15 हजार से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि संपत्ति कर व ट्रेड लाईसेंस के बकायेदारों ने अपने बकाया का भुगतान नहीं किया तो न केवल उनकी संपत्तियों को सील किया जाएगा बल्कि ऐसी संपत्तियों को नीलाम करने की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा गत 16 नवम्बर को घोषित योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक की अवधि का बकाया सम्पत्ति कर के एकमुश्त जमा किये जाने पर कुल ब्याज राशि पर 30 प्रतिशत की छूट नगर निगम के द्वारा दी जा रही है और यह योजना 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी।