Faridabad News, 08 Feb 2020 : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि स्थानीय अदालत में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1500 से अधिक केसों का निपटारा किया गया। यह लोक अदालत हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अध्यक्षता और उनके मार्ग दर्शन में आयोजित की गई।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकर चेक बाउंस के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सैक्शन 138, बैंक रिकवरी, लेबर डिस्प्यूट केसों, बिजली व पानी के बिल सम्बंधित केसों, मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल कम्पाउंडेबल ऑफेसं, एमएसीटी केसिज,भूमि अधिग्रहण, सर्विस के वेतन तथा भत्तों से सम्बंधित, राजस्व विभाग के केसों सहित अन्य सिविल केसों के अलावा आपसी सहमति से हल होने वाले केसों की सुनवाई करके उनका निपटारा किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों की आपसी सहमती से फैसले किए जाते हैं। लोक अदालत के माध्यम से न केवल लोगों का समय बचता है बल्कि धनराशि की भी बचत होती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत आठ बैंच की व्यवस्था की गई थी, इनमें न्यायधीश जगजीत सिंह की अदालत में फैमली कोर्ट, न्यायधीश सरताज बसवाना,न्यायधीश राकेश कादियान,न्यायधीश मोहमद जाकरिया की अदालत में वाहन दुर्घटना और सिविल क्रिमिनल केस, न्यायधीश राजकुमार की अदालत में लेबर कोर्ट से जुड़े केसो, न्यायधीश प्रदीप व न्यायधीश नीलम की अदालत में चैक बाउंस और न्यायधीश एस के गोयल की अदालत में स्थायी लोक अदालत लगाई जा रही है।
शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 19 लाख 56 हज़ार एक सौ रुपये की धनराशि का जुर्माना लगाया गया है। आपसी सहमति से 58 लाख 26 हजार एक सौ रुपये की धनराशि के केसों का निपटारा किया गया । इसी प्रकार 13 एमएसीटी के केसों निपटारा 38 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि का लोगों की आपसी सहमति से किया गया।