फरीदाबाद 13 सितंबर। सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचे इसके लिए योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार- प्रसार किया जाना बेहद जरूरी है। यह आवश्यक दिशा-निर्देश उपायुक्त जितेंद्र यादव ने आज यहाँ देते हुए बताया कि जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति जोकि हरियाणा राज्य के मूल निवासी हो तथा उसकी स्वयं या पति/ पत्नी सहित सभी संसाधनों से आए 2 लाख रुपये से ज्यादा ना हो एसे पात्र व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपये व्रद्धवस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) के रूप मे सहायता दी जाती है। जिसके लिये आवेदक नागरिक नजदीकी सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर सकता है। उन्होंने बताया कि विधवाओं एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं यदि वह हरियाणा राज्य की निवासी हैं व जिसकी सभी संसाधनों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रतिमाह 2500 पेंशन दी जाती है। जिसके लिये आवेदक नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर सकता है। उन्होंने लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के बारे बताया कि इस योजना के तहत माता-पिता की आयु 45 वर्ष पूर्ण पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 वर्ष तक की अवधि तक लाभ प्राप्त कर सकता है, लाभ की राशि बच्चों की माता के खाते में जाएगी यदि माता जीवित नहीं है, तब यह लाभ पिता को दिया जाएगा, प्रार्थी हरियाणा का भी निवासी हो जिसके पास अपना अथवा दत्तक पुत्र ना हो अपितु केवल लड़की/ लड़कियां हो व परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य है। जिसे प्रति माह 2500 रुपये सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत आवेदक नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर सकता है। उन्होंने उपरोक्त योजनाओं के सम्बंध मे विभागीय अधिकारियों का आव्हान किया कि इन सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचे इसके लिये सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेक्टर 15-ए अंतोदय केंद्र व अटल सेवा केन्द्रों का अधिक से अधिक व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि लाभार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समय रहते लाभ मिल सके।