February 22, 2025

पहले दिन जिला की छह विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ : अतुल कुमार द्विवेदी

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Faridabad News, 27 Sep 2019 : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन दाखिल करने के पहले दिन जिला की छह विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद अब राजनैतिक दलों के उम्मीदवार व अन्य उम्मीदवार संबंधित विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अवकाश के दिनों को छोडक़र अन्य दिनों में आगामी 4 अक्टूबर तक प्रात: 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद पांच अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी का कार्य होगा। नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार 7 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं तथा इसके बाद उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि उम्मीदवार स्वयं या एक प्रस्तावक के माध्यम से भी रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल कर सकता है। नामांकन पत्रों की सुपुर्दगी व स्वीकृति की पूरी कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन-पत्र के साथ उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदारी, आपराधिक मामले व शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देते हुए फार्म-26 में एक हलफनामा दाखिला करना होगा। शपथ-पत्र के सभी पृष्टो पर घटक द्वारा हस्ताक्षर करने होंगे। उन्होने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार को अलग से एफिडेविट देना होगा, जिसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ-साथ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन के समय 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने होंगे। उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले बैंक खाता खुलवाना होगा। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए निर्धारित की हुई है। उम्मीदवार चुनाव के दौरान 10 हजार रुपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है तथा इससे अधिक की राशि का भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफटी/डीडी/ या चेक आदि के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र पृथला के रिटर्निंग अधिकारी एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी विवेक कालिया सेक्टर-12 स्थित एचएसवीपी के द्वितीय तल पर स्थित कांफ्रेंस हाल में, फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह सेक्टर-12 में लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित कमरा नंबर-208 में, बडख़ल विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) बडख़ल पंकज सेतिया मेट्रो मोड़ एनआईटी के पास स्थित अपने कार्यालय में नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) त्रिलोकचंद बल्लभगढ़ स्थित पंचायत भवन में कमरा नंबर-9 में, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) फरीदाबाद अमित कुमार सेक्टर-12 में प्रथत तल स्थित अपने कार्यालय मेंकमरा नंबर-106 तथा तिगांव विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राकेश मोर सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर कमरा नंबर-203 में नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे।

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