दिवाली के मौके पर सरकार की ओर से जिले में लगी पटाखे जलाने पर रोक

0
673
Spread the love
Spread the love

Faridabad news, 13 Nov 2020 : दिवाली के मौके पर सरकार की ओर से जिले मे लगी पटाखे चलाने पर रोक। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिले मे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधीश यशपाल ने सरकार की आदेशो के अनुपालना के अंतर्गत बताया है कि निर्धारित समय में फरीदाबाद/एनसीआर क्षेत्र में पटाखों का उपयोग जो कि कम उत्सर्जन और कम ध्वनि उत्सर्जक कार्यात्मक पटाखे की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो आमतौर पर हरे पटाखे के रूप में होता है। लेकिन माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस विषय पर अपना फ़ैसला सुनाया है कि एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तीव्र प्रदूषण की स्थिति के कारण एनजीटी ने उजागर किया है कि सभी प्रकार के पटाखो का उपयोग नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और यह फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक है। आदेशो में कहा गया है कि आँखें के सम्बंध में विशेष रूप से अस्थमा से ग्रसित बुजुर्गों को ज्यादा खतरा होता है। पटाखो के उपयोग से उस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या और भी बढ़ सकती है जो पहले से ही स्मॉग और अन्य जहरीली गैसों और प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण तीव्र प्रदूषण की चपेट में है। एनजीटी द्वारा जारी आदेश में मामला पारित किया गया और हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस सम्बंध मे कार्यवाही अमल में लाए।

ज़िलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्णतयः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस सम्बंध मे प्रशासन की ओर से एनजीटी व सरकार को जिले में लागू किए जाने वाले दिशा-निर्देशों बारे पत्र लिख कर सूचित किया जायेगा। आदेशो का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वालो के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस विषय पर लागू संबंधित आदेशों के तहत अनुपालना बारे पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। जिले में आदेशो के क्रियान्वयन बारे सभी सम्बंधित एसडीएम, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, अग्निशमन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अपने-अपने से संबंधित कार्य को करते हुए आदेशो की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेशों की प्रति सभी कॉलेजों, स्कूल, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थलों, एसडीएम कार्यालयों, तहसील, पुलिस थाना आदि के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करने के भी आदेश दिए गए हैं। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। आदेशो का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही अमल मे लाई जायगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here