Faridabad News, 02 Aug 2021: महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कोविड रोधी लॉकडाउन को 9 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 2 अगस्त (सुबह पांच बजे) से 9 अगस्त (सुबह पांच बजे) तक एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाता है।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेश में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी जाती है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और इस बारे में कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ सांझा करें। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी छात्रावासों के छात्रों, शोधार्थियों, संकाय सदस्यों सहित सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है।
आदेशों के अनुसार दुकानों, मॉल, रेस्तराओं, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों के खुलने संबंधी लॉकडाउन संबंधी ढील वर्तमान की तरह जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि अब इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यद्यपि कोविड संक्रमण दर और कोविड के नए मामलों में कमी आई है। लेकिन कोविड महामारी को रोकने संबंधी एहतियाती कदमों को जारी रखने के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जाना उचित है।
रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी सभी दुकानें
– मॉल्स को भी रात्रि 10 बजे तक की अनुमति
– विश्वविद्यालयों को खोलने की योजना तैयार करें कुलपति
– 15 अगस्त तक बंद रहेंगे क्रेच व आंगनवाडी केंद्र
– अन्य रियायतें पिछले आदेशानुसार रहेगी जारी
– रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू भी जारी