कोटपा एक्ट की उल्लघंना करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने की कार्यवाही

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Faridabad News, 20 Nov 2018 : सिविल सर्जन डा. असरुदीन द्वारा गठित की गई स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने शहर में कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 7 लोगों को 1650 जुर्माना किया। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा बैंकों, होटलों, रेस्टोरेंटों में ‘धूम्रपान निषेध क्षेत्र’ के बोर्ड ना पाए जाने पर जुर्माने किए गए, जिसके तहत रेस्टोरेंट बिट्टू टिक्की वाला, होटल डिलाईट, होटल अभिनंदन, आईसीआईसीआई बैंक, नीलम-बाटा चौक आदि में चैकिंग की गई तथा कानून अनुसार धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड ना जाए जाने पर जुर्माना किया गया। इस अवसर पर तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी डा. गीता पालिया की अध्यक्षता में इस टीम ने शहर की कई दुकानों में गैर-कानूनी ढंग से लगे हुए तंबाकू उत्पादों के बोर्डाे को उतरवाया तथा दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे ऐसे विज्ञापन वाले बोर्ड ना लगाएं क्योंकि ऐसी उल्लंघना करने पर 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। इस मौके पर सिविल सर्जन डा. असरुदीन ने बताया कि विभाग की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य फरीदाबाद जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू धुंआ मुक्त बनाना है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह विभाग की इस मुहिम में सहयोग करे तथा किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई धूम्रपान ना करे ताकि आसपास के लोगों को पैसिव स्मोकिंग के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोटपा कानून के अनुसार हर एक सार्वजनिक स्थल चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी मेें धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाने अनिवार्य है, जिसकी जिम्मेदारी स्थल के मालिक, मैनेजर या प्रबंधक की है। इस मौके पर एनआईटी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पूजा, आरबीएस के कोर्डीनेटर पवन कुमार, कांस्टेबल राकेश कुमार, मनोज कुमार, जनरेशन सेवियर एसो. चंडीगढ़ से रमन शर्मा आदि भी टीम के साथ मौजूद थे।

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