Faridabad News, 12 July 2021 : उपायुक्त यशपाल ने हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2020 दिनांक 7 दिसंबर 2020 तथा हरियाणा पंचायती राज संशोधित नियमावली 2021 व महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला परिषद फरीदाबाद का आरक्षण ड्रा ऑफ लॉट के द्वारा किया है। सोमवार सुबह लघु सचिवालय में आयोजित इस ड्रॉ प्लॉट में जिला परिषद का वार्ड नंबर 5 एससी महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। वार्ड नंबर 4 एससी( महिलाओं से भिन्न किसी भी व्यक्ति) के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 6, 8 व 10 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड नंबर 2 बीसी ए वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 1 बीसी ए वर्ग ( महिलाओं से भिन्न किसी भी व्यक्ति) के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 3,7 व 9 महिलाओं से भिन्न किसी भी व्यक्ति के लिए रखा गया है।