सभी स्कूलो के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी : एसडीएम

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Faridabad News, 31 May 2019 : एसडीएम सतबीर मान ने कहा सभी स्कूल सुनिश्चित करें कि 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री कतई ना हो ।वे शुक्रवार को अपने कार्यालय में राष्ट्रीय धूम्रपान नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को बैठक में विशेष दिशा निर्देश दे रहे थे । उन्होंने 31 मई को मनाए जाने वाले विश्व धूम्रपान मुक्त दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय धूम्रपान नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों ने भागीदारी की। इस मौके पर उपस्थितगण को धूम्रपान न करने तथा अन्य व्यक्तियों को भी इससे छुटकारा दिलवाने में सहयोग करने की शपथ दिलवाई गई।

एसडीएम श्री मान ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 6बी के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी कृत्य है। इसकी प्रति उल्लंघना पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी प्रधानाचार्यों व शिक्षा अधिकारियों को अपने शिक्षण संस्थान के बाहर कानून अनुसार चेतावनी बोर्ड लगवाने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वे अपने संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पाद न बिकने दें। वे ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाएं और इस पर रोक लगवाएं।
उन्होंने कहा कि धूम्रपान के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने में शिक्षक व शिक्षा विभाग अहम भूमिका निभा सकता है। यह सामाजिक बदलाव धीरे-धीरे होगा। शिक्षक बच्चों को धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में फोटो व वीडियो सहित समझाएं ताकि उनके मन में इसके प्रति घृणा पैदा हो और वे अपने अभिभावकों में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। धूम्रपान पर नियंत्रण में शिक्षक से ज्यादा भूमिका कोई अन्य नहीं निभा सकता है।

जिला सिविल सर्जन ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के प्रयोग से विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख मौतें होती हैं जिनकी संख्या 1 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। धूम्रपान से अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं जिन पर काफी पैसा खर्च होता है। धूम्रपान के आदी लोग इस पर अपनी कुल आय का 10 प्रतिशत तक खर्च कर रहे हैं। धूम्रपान करने वाले के साथ-साथ यह उसके मुंह से निकलने वाले धुएं के प्रभाव में आने वाले अन्य व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि धूम्रपान पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक स्थलों पर इसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए विभिन्न विभागों में नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं जो गंभीरता से कार्रवाई करते हुए धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला में बीते वर्ष के दौरान धूम्रपान करने वालों से 43 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 6ए के तहत 18 वर्ष आयु से कम के किसी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर भी प्रतिबंध है। तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर प्रति उल्लंघना 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी-सिगरेट या अन्य किसी प्रकार से धूम्रपान करने, सार्वजनिक स्थल पर लाइटर, ऐश-ट्रे, माचिस, हुक्का इत्यादि धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री की मौजूदगी या उसे प्रदान करना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल के मालिक, मैनेजर या प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी सीमा के भीतर धूम्रपान न होने दे तथा वहां धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगवाएं। ऐसा करने में विफल होने पर उस पर भी प्रति उल्लंघना 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस अधिनियम की धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादों का किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बोर्ड, पैंफलेट, स्टिकर, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन करने पर भी प्रतिबंध है। इसकी प्रथम उल्लंघना पर 2 वर्ष कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है। द्वितीय उल्लंघना पर 5 वर्ष कारावास या 5 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ऐसे तंबाकू उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध है जिसके दोनों तरफ के मुख्य हिस्सों पर कानून अनुसार 85 प्रतिशत हिस्से पर चित्र सहित चेतावनी ना छपी हो। इसके साथ ही लूज सिगरेट बेचने पर भी प्रतिबंध है। बैठक में डीसीपी रविन्द्र तोमर,स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित बैठक से जुड़े विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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